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Valentine Day पर अगर दिया ये गिफ्ट तो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट कर सकता है पूछताछ, जानिए क्या है पूरा मामला

 Written By: Ankit Tyagi
 Published : Feb 14, 2017 08:25 am IST,  Updated : Feb 14, 2017 08:26 am IST

Valentine Day के मौके पर अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को 20 हजार रुपए या उससे अधिक का कैश दिया तो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट आपसे पूछताछ कर सकता है।

Valentine Day पर अगर दिया ये गिफ्ट तो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट कर सकता है पूछताछ, जानिए क्या है पूरा मामला- India TV Hindi
Valentine Day पर अगर दिया ये गिफ्ट तो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट कर सकता है पूछताछ, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली। Valentine Day के मौके पर अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को 20 हजार रुपए या उससे अधिक का कैश दिया तो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट आपसे पूछताछ कर सकता है। दरअसल शनिवार को इनकम टैक्‍स विभाग के अधिकारी ने बताया कि कि नोटबंदी के बाद किसी व्यक्ति से 20,000 रुपए या अधिक का उपहार या दान पाने वालों को इसका ब्योरा विभाग को देना होगा।

गिफ्ट लेने या देने पर होगी जांच

  • आयकर विभाग के मुताबिक नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर हुए पैसों की लेनदेन को लेकर चल रही विभाग की पड़ताल को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है।
  • जो भी व्यक्ति अपने मित्र या परिजन से 20 हजार रुपए से ज्यादा का कैश गिफ्ट लेता या देता है तो उसे आयकर विभाग को इस मामले में पूरी जानकारी देनी होगी।
  • उन्होंने यह भी बताया कि अगर वह व्यक्ति इसके बारे में पूछे जाने को दौरान सही जानकारी नहीं देता है तो उसके खिलाफ जांच की जाएगी।

8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक मामलों की भी होगी जांच!

  • जानकारी के अनुसार जिस दिन से नोटबंदी शुरु हुई यानि कि 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के दौरान जिस किसी भी व्यक्ति ने नकद या गिफ्ट के जरिए 20 हजार से ज्यादा का लेनदेन किया है तो उसपर आयकर विभाग जांच सकता है।

देना होगा PAN कार्ड नंबर

  • आयकर विभाग के अधिकारी का कहना है कि लोगों को गिफ्ट देने वाले का पैन नम्बर भी हमें देना होगा जिससे कि हम पता लगा सकें कि दिए गए गिफ्ट के लिए राशि कहां से जुटाई गई है।
  • आपको बता दें कि नोटबंदी के दौरान बैंकों में लोगों द्वारा अच्छी-खासी राशि जमा कराने के बाद से ही आयकर विभाग ने स्वच्छ धन अभियान शुरु किया हुआ है।

18 लाख लोगों को मिले नोटिस

  • आयकर विभाग ने ऐसा 18 लाख लोगों का पता किया है जिनकी नोटबंदी के दौरान जमा कराई गई राशि उनके द्वारा भरे गए टैक्स में मेल नहीं खाती है।
  • गौरतलब है कि पहले आयकर कानून के तहत 50 हजार रुपए या इससे ज्यादा राशि के गिफ्ट देने पर टैक्स भरना पड़ता था लेकिन आयकर विभाग के इस नए कानून के बाद ऐसा लग रहा है कहीं अब 20 हजार रुपए के गिफ्ट खरीदने के बाद लोगों को टैक्स न देना पड़ जाए।
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