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पूर्व वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक, 3 जुलाई तक नहीं किया जा सकता अरेस्‍ट

Edited by: Manish Mishra Published : May 31, 2018 01:06 pm IST, Updated : May 31, 2018 01:06 pm IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम को गिरफ्तारी पर तीन जुलाई तक रोक लगा दी। न्यायाधीश ए.के.पाठक ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामले की अगली सुनवाई यानी तीन जुलाई तक चिंदबरम के खिलाफ किसी भी तरह के कदम नहीं उठाने के निर्देश दिए हैं।

P Chidambaram- India TV Paisa

P Chidambaram

नई दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम को गिरफ्तारी पर तीन जुलाई तक रोक लगा दी। न्यायाधीश ए.के.पाठक ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामले की अगली सुनवाई यानी तीन जुलाई तक चिंदबरम के खिलाफ किसी भी तरह के कदम नहीं उठाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सीबीआई से चिंदबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा है।

उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने के लिए कथित तौर पर घूस लेने के आरोप में 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उस समय उनके पिता पी चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे। हालांकि, बाद में कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दी गई।

एक विशेष अदालत ने बुधवार को एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर पांच जून तक के लिए रोक लगा दी थी। इससे पहले अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक के लिए रोक लगाई थी।

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