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मैगी में कोई राख नहीं है, FSSAI के नए मानकों के अनुरुप : Nestle

पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जिला प्रशासन ने कंपनी और इसके वितरकों पर जुर्माना लगाया था। जुर्माना मैगी नूडल के नमूने कथित तौर पर असफल होने के बाद लगाया गया

Edited by: Bhasha
Published : Dec 04, 2017 02:59 pm IST, Updated : Dec 04, 2017 02:59 pm IST
नेस्ले ने कहा मैगी में...- India TV Paisa
Photo:PTI नेस्ले ने कहा मैगी में नहीं है कोई राख

नई दिल्ली। मैगी ब्रांड के तहत नूडल बेचने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया ने कहा है कि उसके नूडल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नवीनतम मानकों के अनुरुप है और इसमें कोई राख नहीं मिलायी गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जिला प्रशासन ने कंपनी और इसके वितरकों पर जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना कंपनी के मैगी नूडल के नमूने एक प्रयोगशाला परीक्षण में कथित तौर पर असफल होने के बाद लगाया गया। इसकी वजह इसमें राख जैसे तत्व का मानव उपभोग के लिए अनुमति प्राप्त सीमा से अधिक पाया जाना रही।

मैगी में नहीं मिलाई जाती राख

नेस्ले इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुरेश नारायण ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘नेस्ले की ओर से यह स्पष्ट किया जाता है कि मैगी नूडल के विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की राख नहीं मिलायी जाती है।’’ भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के एक कार्यक्रम के दौरान अलग से बातचीत में नारायण ने कहा कि कंपनी को जिला प्रशासन का आदेश मिल गया है और इसका अध्ययन करने के बाद भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय किया जाएगा।

FSSAI के नियमों का होता है पूरा पालन

उन्होंने कहा, ‘‘हम FSSAI के इस साल अगस्त-सितंबर में जारी किए गए नवीनतम दिशानिर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करते हैं।’’ CII इस पर और कोई बात कहने से इंकार कर दिया क्योंकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। इससे पहले जून 2015 में नेस्ले ने बाजार से मैगी नूडल को वापस ले लिया था और इसे नवंबर में दोबारा बाजार में उतारा था। इसकी वजह लेड की कथित अधिक मात्रा नूडल में पाए जाने से FSSAI का इस पर प्रतिबंध लगा देना था। 

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