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इलेक्ट्रॉनिक खुदरा कारोबार संबंधी नए नियम सप्ताह के अंत से लागू होंगे: पासवान

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jul 20, 2020 11:19 pm IST,  Updated : Jul 20, 2020 11:19 pm IST

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत बनाए गए अधिकांश नियम सोमवार से लागू

New rules for electronic retailers- India TV Hindi
New rules for electronic retailers Image Source : PTI (FILE)

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं के लिए नयी नियमावली इस सप्ताह के अंत से लागू हो जाएगी। इसके तहत उन्हें अपने उत्पाद पर उसके उत्पादन/विनिर्माण के देश सहित कई विवरण देना अनिवार्य होगा। इन नियम का उल्लघन करने वालों के लिए दंड के प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि 'उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली, 2020' भारत या विदेश में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स (ई-टेलर्स) पर लागू होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पासवान ने संवाददाताओं को वीडियो कांफ्रेंस में बताया, ‘‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत बनाए गए अधिकांश नियम आज (सोमवार) से लागू हो गए हैं। हालांकि, ई-कॉमर्स नियम इस सप्ताह के अंत तक अधिसूचित किए जाएंगे, जबकि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के नियमों में कुछ और समय लगेगा।’’

उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स नियम ‘‘अनिवार्य प्रकृति’’ के हैं। इनका उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार और उपभोक्ता अदालतों द्वारा कानून के तहत निर्धारित दंड भुगतने होंगे।’’ उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय के तत्वावधान में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (ढीपीआईआईटी) से राय इनपुट लेने के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया गया है, ताकि वे समग्र ई-कॉमर्स नीति का उल्लंघन न करें। नियमों के अनुसार, ई-कॉमर्स कंपनियों को अन्य शुल्कों के अलग अलग ब्यौरे के साथ बिक्री के लिए दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कुल 'कीमत' प्रदर्शित करनी होगी। उन्हें बिक्री की जाने वाली वस्तुओं की सुरक्षित उपयोग की समासीमा के समाप्ति की अवधि तथा वस्तुओं और सेवाओं के उद्गम देश का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। इससे उपभोक्ता खरीद के पहले सोच समझ कर निर्णय ले सकेंगे।

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