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स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों को मिली बड़ी राहत, वित्‍त मंत्री ने की एंजेल टैक्स नहीं लगाने की घोषणा

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Aug 23, 2019 07:21 pm IST,  Updated : Aug 23, 2019 07:21 pm IST

सीतारमण ने कर दायित्वों को कम करने और कर अधिकारियों के द्वारा कर उत्पीड़न की चल रही चिंताओं को दूर करने के लिए कई अन्य उपायों की भी घोषणा की।

No angel tax on startups, their investors, says FM- India TV Hindi
No angel tax on startups, their investors, says FM Image Source : NO ANGEL TAX ON STARTUPS,

नई दिल्ली। उद्यमियों और स्टार्टअप्स को एक बड़ी राहत देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को घोषणा की कि स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों पर लागू एंजेल टैक्स का प्रावधान वापस लिया जाता है।

खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के कदमों की घोषणा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) के तहत पंजीकृत र्स्‍टाटअप्‍स पर आयकर अधिनियम की धारा 56 2(बी) लागू नहीं होगी।

स्टार्टअप ईकोसिस्टम में एजेंल टैक्स उद्यमियों के बीच एक प्रमुख मुद्दा था। हालांकि इसमें राहत देने के कुछ कदमों की घोषणा सरकार ने पहले भी की थी, लेकिन स्टार्टअप्स इससे संतुष्ट नहीं थे और कर दायित्वों से पूरी तरह छूट की मांग कर रहे थे।

सीतारमण ने कर दायित्वों को कम करने और कर अधिकारियों के द्वारा कर उत्पीड़न की चल रही चिंताओं को दूर करने के लिए कई अन्य उपायों की भी घोषणा की।

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