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GST रिटर्न को सरल बनाने पर GST काउंसिल की बैठक में नहीं हो सका कोई निर्णय, 1 अप्रैल से लागू होगा ई-वे बिल

 Written By: Manish Mishra
 Published : Mar 10, 2018 03:21 pm IST,  Updated : Mar 10, 2018 03:45 pm IST

शनिवार को आयोजित GST काउंसिल की बैठक GST रिटर्न के सरलीकरण को लेकर बेनतीजा रही। हालांकि, इस बैठक में दो मॉडल पर चर्चा तो की गई लेकिन अब निर्णय को GST काउंसिल की अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है।

GST Council Meeting- India TV Hindi
GST Council Meeting, Decisions

नई दिल्‍ली। शनिवार को आयोजित GST काउंसिल की बैठक GST रिटर्न के सरलीकरण को लेकर बेनतीजा रही। हालांकि, इस बैठक में दो मॉडल पर चर्चा तो की गई लेकिन अब निर्णय को GST काउंसिल की अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि चरणबद्ध तरीके से ई-वे बिल को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा और फिलहाल जीएसटीआर 3बी के जरिए रिटर्न फाइल करने की वर्तमान प्रक्रिया जारी रहेगी।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने GST काउंसिल की बैठक के बाद कहा कि जीएसटी रिटर्न फाइन करने की मौजूदा प्रणाली को तीन माह के लिए बढ़ाया गया है। उन्‍होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि नई कर प्रणाली के तहत कर की चोरी न हो और इसलिए इस पर आगे भी चर्चा की जरूरत है। जेटली ने कहा कि हमलोगों ने एक मंत्री समूह बनाने का निर्णय लिया है जो इस मामले को देखेंगे और आई विशेषज्ञों से चर्चा कर एक संभावित समाधान लेकर आएंगे।

GST काउंसिल की बैठक में GST लागू होने के बाद निर्यातकों की परेशानियों को देखते हुए उन्‍हें कुछ राहत दी गई है। उन्‍हें कर में दी जाने वाली छूट की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि, इसके विषय में अभी ज्‍यादा जानकारी नहीं मिल पाई है।

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