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फिक्‍स्‍ड ब्रॉडबैंड की स्‍पीड अब नहीं होगी 512 kbps से कम, सरकार ने जारी किए निर्देश

TRAI ने फिक्‍स्‍ड ब्रॉडबैंड ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के मामले में स्पीड 512 kbps से कम किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए।

Manish Mishra Manish Mishra
Published on: November 01, 2016 13:37 IST
#BigDecision : फिक्‍स्‍ड ब्रॉडबैंड की स्‍पीड अब नहीं होगी 512 kbps से कम, सरकार ने जारी किए निर्देश- India TV Paisa
#BigDecision : फिक्‍स्‍ड ब्रॉडबैंड की स्‍पीड अब नहीं होगी 512 kbps से कम, सरकार ने जारी किए निर्देश

नई दिल्ली। ब्रॉडबैंड यूजर्स के इंटरनेट स्‍पीड को टेलीकॉम नियामक TRAI के हालिया निर्देश से रफ्तार मिलेगी। दरअसल, TRAI ने फिक्‍स्‍ड ब्रॉडबैंड ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को उनके प्लान के अनुसार डाटा लिमिट की जानकारी दें। इसके अलावा उन्हें यह भी बताएं कि लिमिट के बाद उनकी डाटा स्पीड कितनी रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के मामले में स्पीड 512 kbps से कम किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए।

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डाटा लिमिट खत्‍म होने के बाद भी मिलेगी 512 kbps की स्‍पीड

  • फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के मामले में TRAI ने ऑपरेटरों से कहा है कि उपभोक्ताओं के लिए डाटा स्पीड 512 kbps से कम नहीं होनी चाहिए।
  • डाटा लिमिट खत्म होने के बाद भी स्पीड 512 kbps रहनी चाहिए।
  • मौजूदा फेयर यूसेज पॉलिसी (FUP) के तहत अगर कोई कंज्‍यूमर अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड प्लान लेता है और उसे 2 Mbps की स्पीड के साथ 2GB डेटा मिलता है।
  • तो बिलिंग अवधि के दौरान डेटा खत्‍म हो जाने पर इंटरनेट की रफ्तार घट जाती है।

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डेटा खत्‍म होने से पहले यूजर्स को मिलेगी सूचना

  • TRAI ने यह निर्देश पारदर्शिता लाने और ग्राहकों को डाटा यूजेज पर नियंत्रण रखने में मदद करने के लिए जारी किया है।
  • कंपनियों को डाटा यूजेज की जानकारी 50, 90 और 100 फीसदी डाटा खत्म होने पर देनी होगी।

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