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NSEL PMLA case: ED ने चंडीगढ़ में कुर्क की 414.62 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति

Abhishek Shrivastava Published : Mar 15, 2017 09:24 pm IST, Updated : Mar 15, 2017 09:24 pm IST

ED ने NSEL के 5600 करोड़ रुपए के घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में चंडीगढ़ की एक इकाई की 414.62 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति कुर्क की है।

NSEL PMLA case: ED ने चंडीगढ़ में कुर्क की  414.62 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति- India TV Paisa
NSEL PMLA case: ED ने चंडीगढ़ में कुर्क की 414.62 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज नेशनल स्‍पॉट एक्‍सचेंज लिमिटेड (NSEL) के 5600 करोड़ रुपए के घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में चंडीगढ़ की एक इकाई की 414.62 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति कुर्क की है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्‍ट के तहत इस ताजी कुर्की के साथ ईडी ने एनएसईएल मामले में अब तक कुल 2,554 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने कहा कि उसने मैसर्स लक्ष्‍मी एनर्जी एंड फूड्स लिमिटेड की 414.62 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति, जिसमें जमीन, बिल्डिंग और गोदाम शामिल हैं, को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।

ईडी ने अपने बयान में कहा है कि जांच में यह सामने आया है कि मैसर्स लॉइल ग्रुप ऑफ कंपनीज की कंपनियों लॉइल ओवरसीज फू्ड्स लिमिटेड, लॉइल कॉन्‍टीनेंटल फूड्स लिमिटेड और लॉइल हेल्‍थ फूड्स लिमिटेड चंडीगढ़ ने धोखाधड़ी पूर्वक एक्‍सचेंज प्‍लेटफॉर्म पर गैर मौजूद अपनी कमोडिटी-धान-की काल्‍‍पनिक ट्रेडिंग के जरिये एनएसईएल से बड़ी धनराशि हासिल की।

इस राशि को लक्ष्‍मी एनर्जी एंड फूड्स लिमिटेड के खातों में स्थानांतरित किया गया और इसका उपयोग कच्‍चा माल, कार्यशील पूंजी, कंपनी के प्‍लांट विस्‍तार और ग्रुप कंपनियों तथा इसके प्रमोटर्स व डायरेक्‍टर्स के नाम पर रियल एस्‍टेट प्रॉपर्टी खरीदने में किया गया।

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