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PAN-aadhar Link: एक मिनट में चेक करें पैन नंबर आधार से लिंक है या नहीं, वरना बेकार हो जाएगा पैन कार्ड

Written by: India TV Business Desk Published : Dec 16, 2019 08:13 am IST, Updated : Dec 27, 2019 06:04 pm IST

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 है। अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स स्टेट्स एक बार ऑनलाइन चेक जरूर चेक कर लें नहीं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है।

PAN-Aadhaar link- India TV Paisa

PAN-Aadhaar link

नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड 31 दिसंबर 2019 के बाद अवैध माना जाएगा। यानी, 1 जनवरी 2020 से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं कराते।

ऐसे घर बैठे पैन को आधार से करें लिंक

  • पैन-आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  • अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है, ये जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा।
  • ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
  • यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आप लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
  • ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं।

एसएमएस से लिंक करें अपना पैन कार्ड

आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा। इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।

आधार-पैन लिंक है या नहीं, ऐसे करें चेक

  • सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद बाएं तरफ लिखे Quick links विकल्प के Link Aadhaar पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। 
  • इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए।
  • इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी।
  • 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए, इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं। अगर आधार और पैन लिंक नहीं कराया है तो तुरंत कराएं।

इनवैलिड हो सकता है पैन कार्ड

दरअसल, इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139AA के तहत ITR फाइल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन व आधार को लिंक करना जरूरी है। पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में अगली बार से ऑनलाइन आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है, साथ ही, पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। 

इस कानून के तहत करवाना है आधार कार्ड लिंक

केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि चूंकि कई एजेंसियां आधार से लिंक हैं, जिससे यह पता लगाना आसान है कि सरकारी स्कीम का फायदा सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं।

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