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नोटबंदी के बाद बड़ी बैंक जमाओं पर अब 15 फरवरी तक दे सकते हैं आयकर विभाग को जवाब

नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा कराई गई नकद राशि को लेकर करदाताओं से आयकर विभाग के SMS और ईमेल का जवाब देने की अंतिम तिथि पांच दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है।

Manish Mishra Manish Mishra
Updated on: February 12, 2017 11:35 IST
नोटबंदी के बाद बड़ी बैंक जमाओं पर अब 15 फरवरी तक दे सकते हैं आयकर विभाग को जवाब- India TV Paisa
नोटबंदी के बाद बड़ी बैंक जमाओं पर अब 15 फरवरी तक दे सकते हैं आयकर विभाग को जवाब

नई दिल्ली। सरकार ने नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा कराई गई नकद राशि को लेकर करदाताओं से आयकर विभाग के SMS और ईमेल का जवाब देने की अंतिम तिथि पांच दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है।

इसके अलावा लोगों से यह भी कहा गया है कि नोटबंदी के बाद यदि उन्‍हें किसी व्यक्ति से 20,000 रुपए या उससे अधिक का उपहार या दान मिला है तो वे उसका ब्योरा उपलब्ध कराएं जिससे आगे उनकी जांच की संभावना कम हो।

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कर विभाग ने जारी किया FAQ

  • SMS और ईमेल पर जवाब को लेकर बार बार पूछे जाने वाले सवालों का स्पष्टीकरण (FAQ) जारी करते हुए विभाग ने कहा कि करदाताओं को इस तरह की नकदी के स्रोत का स्पष्टीकरण देना होगा।
  • यदि यह नकद जमा कई स्रोतों या 8 नवंबर को हाथ में नकदी की वजह से है तो करदाता को ई-फाइलिंग पोर्टल पर जवाब देते समय बैंक से निकाली गई नकदी, पहचान वाले लोगों या बिना पैन के मिली नकदी, अज्ञात लोगों से मिली नकदी तथा पहले की आय या बचत की नकदी का ब्योरा अलग-अलग जानकारी देनी होगी।

तस्‍वीरों के जरिए समझिए क्‍या होता है ATM पर लिखे नंबरों का मतलब 

ATM card number

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आयकर विभाग ने ट्वीट किया

नकद जमा आंकड़ों पर ऑनलाइन जवाब देने की तारीख बढ़ाई गई। स्वच्छ धन अभियान के तहत अब आप अपना ब्योरा 15 फरवरी, 2017 तक दे सकते हैं।

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31 जनवरी को शुरू हुआ था स्‍वच्‍छ धन अभियान

  • कर विभाग ने 31 जनवरी को स्वच्छ धन अभियान शुरू किया था।
  • इसके तहत विभाग ने 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान पांच लाख रुपए या अधिक की संदिग्ध जमा पर 18 लाख करदाताओं को SMS और ईमेल भेजकर इस पर जवाब देने को कहा था।
  • इन लोगों को इन सवालों का जवाब आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर सवाल मिलने के 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया था।
  • नोटबंदी के बाद सरकार ने इन नोटों को बैंक खातों में 30 दिसंबर तक जमा कराने को कहा था।

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