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2 ताजे केलों के लिए बॉलीवुड अभिनेता ने चुकाए 442.50 रुपए, अब होटल को देने पड़ेंगे इतने हजार रुपए

बॉलीवुड अभिनेता राहुल बोस से दो ताजे केले पर 18 फीसदी जीएसटी वसूलने वाले होटल जे डब्ल्यू मैरियट पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बोस ने 2 केले के लिए 442.50 रुपये चुकाए थे।

Written by: India TV Business Desk
Updated : July 28, 2019 16:56 IST
2 ताजे केलों के लिए बॉलिवुड अभिनेता ने चुकाए 442.50 रुपए- India TV Paisa

2 ताजे केलों के लिए बॉलिवुड अभिनेता ने चुकाए 442.50 रुपए

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राहुल बोस से ताजे 2 केलों पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) वसूलना एक फाइव स्टार होटल को महंगा पड़ गया है। दरअसल, एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग ने शनिवार को चंडीगढ़ के जे डब्ल्यू मैरियट नाम के एक फाइव स्टार होटल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि ताजे फलों को जीएसटी से छूट दी गई है।

अभिनेता राहुल बोस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 22 जुलाई को एक विडियो शेयर किया था। यह वीडियो जे. डब्ल्यू. मैरियट होटल के कमरे में रेकॉर्ड किया गया था। वीडियो में उन्होंने बताया कि होटल में दो केलों के लिए 442.50 रुपये चुकाने पड़े। यानी कि उनके लिए एक केला 221 रुपये 25 पैसे का पड़ा। बिल पर 18 प्रतिशत का जीएसटी भी वसूला गया था। बिल में केले को फल की थाली के रूप में बताया गया था।  

मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद चंडीगढ़ के डेप्‍युटी कमिश्‍नर और एक्‍साइज ऐंड टैक्‍सेशन कमिश्‍नर मंदीप सिंह बरार ने जांच के आदेश दिए थे। मामले की जांच कर रहे असिस्‍टेंट एक्‍साइज और टैक्‍सेशन कमिश्‍नर ने पाया कि होटल ने फ्रेश फ्रूट पर जो जीएसटी चार्ज लगाया है।

राहुल बोस का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को होटल को नोटिस थमाकर पूछा था कि टैक्स फ्री आइटम पर जीएसटी क्यों वसूल किया गया? बता दें कि मामले की जांच के लिए एक तीन सदस्यों वाली टीम बनाई गई थी, जिसने होटल से रिकॉर्ड भी जब्त किए थे। होटल को शनिवार तक जवाब देने को कहा गया था, लेकिन होटल ने कोई जवाब नहीं दिया।

इसके बाद, सीजीएसटी के सेक्शन 11 के उल्लंघन को लेकर जे डब्ल्यू मैरियट होटल पर कुल 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सहायक आबकारी और कराधान आयुक्त राजीव चौधरी ने कहा कि केले पर अवैध रूप से टैक्स की वसूली के लिए होटल पर जुर्माना लगाया गया है, यह ताजे फलों की श्रेणी में आता है जो कि कर मुक्त वस्तु हैं। सेंट्रल जीएसटी के तहत 12,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया और केंद्र शासित जीएसटी के तहत 12,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।  

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