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सभी बैंकों की RTGS सेवाएं आज रात से 14 घंटे रहेंगी बंद, RBI ने किया अलर्ट

यदि आप बड़ा अमाउंट फंड ट्रांसफर करने के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट(RTGS) सेवाओं का उपयोग करते हैं तो आपको आज रात से यह सेवा नहीं मिल पाएगी।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: April 17, 2021 15:45 IST
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सभी बैंकों की RTGS सेवाएं आज रात से 14 घंटे रहेंगी बंद, RBI ने किया अलर्ट

नई दिल्‍ली। यदि आप बड़ा अमाउंट फंड ट्रांसफर करने के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट(RTGS) सेवाओं का उपयोग करते हैं तो आपको आज रात से यह सेवा नहीं मिल पाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज ​ट्वीट कर सूचित किया है कि दो लाख रुपये से अधिक राशि भेजने के लिए उपयोग होने वाली RTGS (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) सर्विस शनिवार 17 अप्रैल की मध्य रात्रि से 14 घंटे के लिए उपलब्ध नहीं होगी। ग्राहक 18 अप्रैल की दोपहर 2 बजे के बाद ही इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरटीजीएस सिस्‍टम के डिजास्टर रिकवरी समय को और बेहतर बनाने के लिए इसका टेक्‍नीकल अपग्रेडेशन किया जा रहा है, इसलिए यह सर्विस 14 घंटे के लिए उपलब्‍ध नहीं रहेगी।

केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए कहा है कि 2 लाख रुपये तक के लेन-देन के लिए उपयोग होने वाले लोकप्रिय नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) पहले की तरह काम करता रहेगा। रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि 17 अप्रैल 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, आरटीजीएस प्रणाली की क्षमता को बेहतर बनाने तथा डिजास्टर रिकवरी (आपदा सुधार) समय को और बेहतर बनाने के लिए आरटीजीएस को तकनीकी रूप से उन्नत किया जाएगा। बयान के अनुसार अत: आरटीजीएस सेवा 17 अप्रैल 2021, को 00:00 बजे (शनिवार रात) से अगले दिन 18 अप्रैल 14.00 बजे (रविवार तक) तक उपलब्ध नहीं होगी।

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आरबीआई ने कहा कि सदस्य बैंक अपने ग्राहकों को इसके अनुसार अपने भुगतान संचालन की योजना के लिए सूचित कर सकते हैं। आरटीजीएस सुविधा पिछले साल 14 दिसंबर से 24 घंटे उपलब्ध है। इसके साथ भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल है, जहां यह सुविधा 24 घंटे काम करती है। 

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एसबीआई ने किया अलर्ट 

स्टेट बैंक ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पैसा ट्रांसफर न होने जैसी दिक्कतों से बचने के लिए आप कस्टमर्स बेनिफिशरी लिस्ट को दोबारा रजिस्टर करें। यूबीआई और ओबीसी बैंक का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय हुआ है। जिसके कारण उनका आईएफएससी बदल गया है। यदि ग्राहक पुराने कोड के साथ बेनिफिशरी को फंड ट्रांसफर करते हैं, तो पेमेंट करने में दिक्कत आएगी। ट्रांसफर फेल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बेनिफिशरी लिस्ट को फिर से रजिस्ट करना जरूरी है। बैंकिंग सिस्टम में हालिया बदलाव के बाद स्टेट बैंक ने अपने सभी 1295 ब्रांच के लिए नए कोड और उसी के हिसाब से IFSC कोड जारी किए हैं। ऐसे में अगर कोई पीएनबी के साथ पेमेंट के लिए पुराने आईएफएससी कोड के जरिये लेन-देन करना चाहेगा तो उसका ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है। इससे बचने के लिए एसबीआई ने बेनिफिशरी के नाम दोबारा रजिस्टर करने की अपील की है।

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