Wednesday, April 24, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. घटिया प्रोडक्‍ट का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी को होगी 5 साल की कैद

घटिया प्रोडक्‍ट का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी को होगी 5 साल की कैद

घटिया प्रोडक्‍ट का प्रचार करने वाले स्‍टार पर सरकार सख्‍ती की तैयारी कर रही है। सेलिब्रिटी को 5 साल की कैद और 50 लाख रुपए के जुर्मान की सजा हो सकती है।

Sachin Chaturvedi Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: May 17, 2016 18:45 IST
घटिया प्रोडक्‍ट का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी को होगी 5 साल की कैद, सस्‍ते चीनी सामानों पर भी लगेगी रोक- India TV Paisa
घटिया प्रोडक्‍ट का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी को होगी 5 साल की कैद, सस्‍ते चीनी सामानों पर भी लगेगी रोक

नई दिल्‍ली। घटिया प्रोडक्‍ट का प्रचार करने वाले फिल्‍म स्‍टार और खिलाडि़यों पर सरकार जल्‍द ही कानूनी सख्‍ती की तैयारी कर रही है। ऐसे में सेलिब्रिटी जिस प्रोडक्‍ट का प्रचार करते हैं और वह घटिया स्‍तर का पाया गया, तो इस स्थिति में विज्ञापन में आने वाली हस्‍ती को 5 साल की कैद और 50 लाख रुपए के जुर्मान की सजा हो सकती है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक संसद की स्थायी समिति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2016 को मंजूरी दे दी है और इसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। पासवान ने देश में चीन के सस्ते उत्पादों की भरमार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसपर रोक लगाए जाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

मानसून सत्र में होगा कानून में संशोधन

पासवान ने बताया कि वर्ष 1986 के उपभोक्ता संरक्षण कानून जिसका स्थान अब नया उपभोक्ता संरक्षण काननू लेगा। ऐसे उत्पाद जिनकी गुणवत्ता जांच किए बिना अभिनेताओं सहित सेलिब्रिटीज प्रचार करते हैं के विरुद्ध कडे़ प्रावधान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल में ऐसे भ्रामक प्रचारों के खिलाफ आवाज उस समय उठनी शुरू हुई जब रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली के प्रचार से क्रिकेटर एम एस धोनी ने अपने को अलग कर लिया था। कंपनी के ग्राहकों ने शिकायत की थी कि पूर्व में फ्लैट बुक किए जाने के बाद भी उन्हें उनका आवंटन नहीं किया गया है।

सोने के कारोबार पर भी सरकार की नजर

उन्होंने कहा कि नये उपभोक्ता संरक्षण कानून में ऐसे धोखे वाले विज्ञापन पर वर्तमान दस लाख रुपये का जुर्माना और दो साल के कारावास की सजा के प्रावधान को बढ़ाकर दस लाख रुपए का जुर्माना और पांच साल का कारावास किया जाएगा। पासवान ने कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ताओं के हित के लिए व्यापक स्तर पर प्रावाधन किया गया है वे खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों को लेकर शिकायत अपने घर से ही 21 दिनों के भीतर ही कर सकते हैं। उन्होंने सोने की बिक्री में बढती गड़बड़ी का उदाहरण देते हुए कहा कि बीआईएस को सशक्त बनाया जाएगा और दुकानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाएगा कि वे ऐसा ग्लास रखें जिससे कि 9 कैरट का सोना 24 कैरेट बताकर नहीं बेचा जा सके।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement