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टैक्‍स विभाग ने बैंक, म्यूचुअल फंड्स के लिए SFT फाइलिंग के लिए तारीख आगे बढ़ाई, 30 जून तक कर सकेंगे फाइल

टैक्‍स विभाग ने बैंकों, म्यूचुअल फंड तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय लेन-देन का ब्योरा जमा करने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी है।

Abhishek Shrivastava
Published : May 31, 2017 06:34 pm IST, Updated : May 31, 2017 06:34 pm IST
टैक्‍स विभाग ने बैंक, म्यूचुअल फंड्स के लिए SFT फाइलिंग के लिए तारीख आगे बढ़ाई, 30 जून तक कर सकेंगे फाइल- India TV Paisa
टैक्‍स विभाग ने बैंक, म्यूचुअल फंड्स के लिए SFT फाइलिंग के लिए तारीख आगे बढ़ाई, 30 जून तक कर सकेंगे फाइल

नई दिल्ली। इनकम टैक्‍स विभाग ने बैंकों, म्यूचुअल फंड तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय लेन-देन का ब्योरा (एसएफटी) रिपोर्ट जमा करने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी है।

बयान के अनुसार बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के अनुरोध तथा अनुपालन को आसान बनाने के लिए सीबीडीटी ने 2016-17 में विशिष्ट वित्तीय सौदों के संदर्भ में एसएफटी जमा करने की अंतिम तारीख 31 मई 2017 से बढ़ाकर 30 जून 2017 कर दी है।

सीबीडीटी ने पिछले सप्ताह इकाइयों से आयकर नियम 114ई के तहत एसएफटी आयकर विभाग के पास जमा करने तथा आयकर रिपोर्टिंग इकाई पहचान संख्या (आईटीडीआरईआईएन) सृजित करने को कहा था। बैंकों, सहकारी बैंकों, म्यूचुअल फंड कंपनियों तथा डाकघरों को निश्चित सीमा से अधिक भुगतान और प्राप्ति के बारे में एसएफटी जमा करने की आवश्यकता है।

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