1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. काला धन रखने वालों को सरकार की तरफ से मिल सकता है एक और मौका, राजस्‍व विभाग जारी करेगा नोटिफिकेशन

काला धन रखने वालों को सरकार की तरफ से मिल सकता है एक और मौका, राजस्‍व विभाग जारी करेगा नोटिफिकेशन

 Written By: Manish Mishra
 Published : Dec 12, 2016 05:39 pm IST,  Updated : Dec 12, 2016 05:39 pm IST

अघोषित आय या काला धन रखने वालों को एक और मौका देने के लिए पेश की गई योजना का नोटिफिकेशन सरकार इस हफ्ते जारी कर सकती है।

काला धन रखने वालों को सरकार की तरफ से मिल सकता है एक और मौका, राजस्‍व विभाग जारी करेगा नोटिफिकेशन- India TV Hindi
काला धन रखने वालों को सरकार की तरफ से मिल सकता है एक और मौका, राजस्‍व विभाग जारी करेगा नोटिफिकेशन

नई दिल्‍ली। अघोषित आय या काला धन रखने वालों को एक और मौका देने के लिए पेश की गई योजना का नोटिफिकेशन सरकार इस हफ्ते जारी कर सकती है। इस स्कीम के तहत नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा किए गए अघोषित धन पर 50 फीसदी टैक्स और जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।

यह भी पढ़ें : लाइसेंस रद्द होने की खबर पर एक्सिस बैंक ने दी सफाई, कहा झूठी है खबर

घोषित धन का एक चौथाई PMGKY में जमा करना होगा

  • इस योजना के तहत घोषित की गई राशि का एक चौथाई हिस्‍सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) में डिपॉजिट करना होगा।
  • इस डिपॉजिट की अवधि 4 साल होगी और इस पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा।
  • राजस्व विभाग इस सप्ताह के अंत तक इस योजना का नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जो टैक्स संशोधन विधेयक, 2016 का हिस्सा है।
  • लोकसभा ने 29 नवंबर को इसे मंजूरी दी है।

तस्‍वीरों में देखिए iPhone 7 की खूबसूरती

Apple iPhone 7

a1IndiaTV Paisa

a3IndiaTV Paisa

a11IndiaTV Paisa

a5IndiaTV Paisa

a4IndiaTV Paisa

a2IndiaTV Paisa

एक अधिकारी ने कहा

नोटिफिकेशन में इस बात का ब्योरा होगा कि किस फॉर्मेट में घोषणा की जानी है और टैक्स भुगतान के तरीकों यानी इसे किस्तों में देना है या एक बार में पूरा भुगतान करना है, का जिक्र उल्‍लेख किया जाएगा। इसमें PMGKY योजना के समाप्त होने की तारीख भी होगी।

यह भी पढ़ें : नए साल पर 25000 रुपए तक महंगी हो जाएंगी टाटा की कारें, तीसरी बार बढ़ेगी टियागो की कीमत

टैक्‍स कानून संशोधन विधेयक, 2016 को राज्‍यसभा से पारित कराना जरूरी नहीं

  • टैक्स कानून संशोधन विधेयक, 2016 को मनी बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था।
  • ऐसे में इस बिल को राज्यसभा से पारित कराने की बाध्यता नहीं है।
  • संविधान के तहत लोकसभा में पारित मनी बिल को 14 दिन के भीतर राज्यसभा को उसकी मंजूरी देनी होती है।
  • 14 दिन की अवधि उस दिन से गिनी जाती है, जिस दिन विधेयक राज्यसभा सचिवालय को मिलता है।
  • इस मामले में यह तिथि 30 नवंबर थी।

एक अधिकारी ने बताया

इस बिल के लिए 14 दिनों का समय 14 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। फिर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा