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Call drop: टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने लगाए 29,000 नए मोबाइल टॉवर्स, कॉल ड्रॉप से मिलेगा छुटकारा

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Dec 23, 2015 02:10 pm IST,  Updated : Dec 23, 2015 02:15 pm IST

कॉल ड्रॉप पर सरकार द्वारा सख्‍त कदम उठाए जाने के बाद प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने पूरे देश में 29,000 नए मोबाइल टॉवर्स लगाए हैं।

Call drop: टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने लगाए 29,000 नए मोबाइल टॉवर्स, कॉल ड्रॉप से मिलेगा छुटकारा- India TV Hindi
Call drop: टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने लगाए 29,000 नए मोबाइल टॉवर्स, कॉल ड्रॉप से मिलेगा छुटकारा

नई दिल्‍ली। कॉल ड्रॉप पर सरकार द्वारा सख्‍त कदम उठाए जाने के बाद प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने पूरे देश में 29,000 नए मोबाइल टॉवर्स लगाए हैं। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर दूरसंचार मंत्रालय ने प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कहा था कि यदि कॉल ड्रॉप की समस्‍या का जल्‍द समाधान नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

लोकसभा में उन्‍होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा स्‍पष्‍ट निर्देश दिए जाने के बाद प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने देशभर में 29,000 नए मोबाइल टॉवर्स लगाए हैं, जबकि इनमें से 2200 टॉवर्स अकेले दिल्‍ली में लगाए गए हैं। प्रश्‍न काल के दौरान प्रसाद ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल ने देशभर में 4500 मोबाइल टॉवर्स लगाए हैं, जबकि एमटीएनएल ने दिल्‍ली में 28 नए टॉवर लगाए हैं।

उन्‍होंने कहा कि सरकार लगातार कॉल ड्रॉप की स्थिति पर निगरानी कर रही है और नियमितरूप से टेलीकॉम ऑपरेटर्स से इसे सुधारने के लिए और कदम उठाने के लिए कह रही है। दूरसंचार विभाग और ट्राई संयुक्‍त रूप से स्थिति में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। जिसका असर दिखाई दे रहा है। उन्‍होंने कहा कि मैंने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कदम उठाने के लिए कहा है। वे सुधार कर रहे हैं। हम लगातार निगरानी रखे हुए हैं।

प्रसाद ने कहा कि टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) कानून की धारा 29 के तहत ट्राई को यह शक्ति दी गई है कि उसके निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ वह जुर्माना लगा सके। जो भी ट्राई के दिशा-निर्देशों का उल्‍लंघन करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि एक लाख रुपए तक हो सकता है। दूसरी बार अपराध करने पर जुर्माने की राशि दो लाख रुपए और बार-बार अपराध करने पर प्रतिदिन दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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