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TikTok को चलाने वाली ByteDance को मिली राहत, हाईकोर्ट ने दी भारत में ये काम करने को मंजूरी

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Apr 06, 2021 07:16 pm IST,  Updated : Apr 06, 2021 07:16 pm IST

जीएसटी अथॉरिटी ने आरोप लगाया था कि बाइटडांस ने कर चोरी की है और उसने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है।

TikTok promoters ByteDance allows to operate Indian bank accounts- India TV Hindi
TikTok promoters ByteDance allows to operate Indian bank accounts Image Source : FILEPHOTO

नई दिल्‍ली। बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो एप टिकटॉक (TikTok) की पैरेंट कंपनी बाइटडांस (ByteDance) को अपने भारतीय बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है। इन बैंक अकाउंट्स को गुड्स एंड सर्विस टैक्‍स (GST) अथॉरिटीज द्वारा कर चोरी मामले को लेकर फ्रीज कर दिया गया था। बाइटडांस को ये राहत सार्वजनिक बैंक में 78.91 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद मिली है।

जस्टिस एसपी देशमुख और अभय अहूजा वाली बेंच ने बाइटडांस को जीएसटी अथॉरिटी के 78.91 करोड़ रुपये की मांग को पूरा करने के लिए किसी भी सार्वजनिक बैंक में 78.91 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया था। बेंच ने कहा था कि ऐसा करने के बाद कंपनी अपने अन्‍य भारतीय बैंक खातों का परिचालन और शेष राशि का इस्‍तेमाल कर सकेगी।

जीएसटी अथॉरिटी ने आरोप लगाया था कि बाइटडांस ने कर चोरी की है और उसने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है। चीनी कंपनी ने इन आरोपों से इनकार किया था। बाइटडांस लोकप्रिय वीडियो एप टिकटॉक का परिचालन करती है, जिस पर सरकार ने पिछले साल प्रतिबंध लगा दिया है। बाइटडांस ने पिछले महीने बॉम्‍बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया था और राहत की मांग की थी।  

बाइटडांस की ओर से पेश हुए वरिष्‍ठ वकील रफीक दादा और विक्रम ननकानी ने कहा कि कंपनी के अकाउंट में जमा पूरा पैसा फ्रीज है, ऐसे में उसे अपने भारतीय कर्मचारियों को वेतन देने में परेशानी हो रही है। वकीलों ने कहा कि बाइटडांस के खिलाफ कर चोरी का यह मामला पिछले दो सालों से चह रहा है। कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को ऑडिट किए हुए अकाउंट्स सहित हर चीज उपलब्‍ध कराई है, बावजूद इसके अचानक उसके बैंक खाते सीज कर दिए गए।  

इस साल जनवरी में बाइटडांस ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लग जाने के बाद भारत में अपने कर्मचारियों की छंटनी की थी। हाईकोर्ट में दायर इसकी याचिका के मुताबिक कंपनी के पास अभी भी भारत में 800 कर्मचारी है, जिनमें से अधिकांश कंपनी के विदेशी परिचालन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

टैक्‍स डिपार्टमेंट की ओर से पेश हुए वकील प्रदीप जेटली और जितेंद्र बी मिश्रा ने कहा कि जीएसटी प्राधिकरण ने कानून के मुताबिक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। वकीलों ने कहा कि टिकटॉक पर प्रतिबंध लगने के बाद बाइटडांस का भारत में दोबारा कारोबार शुरू करना असंभव है। ऐसे में पूरी संभावना है कि कंपनी भारत से पूरी तरह बाहर जा सकती है इसलिए टैक्‍स डिपार्टमेंट के हितों की रक्षा के लिए कंपनी की संपत्ति और बैंक अकाउंट्स को सीज किया गया है।

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