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बंबई हाई कोर्ट ने टैक्‍सी एसोसिएशन को दिया आदेश, उबर ड्राइवरों को अपना काम करने से नहीं रोका जा सकता

 Written By: Manish Mishra
 Published : Apr 25, 2017 04:59 pm IST,  Updated : Apr 25, 2017 04:59 pm IST

बंबई हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में टैक्‍सी ड्राइवर्स एसोसिएशन और मालिकों को उबर इंडिया के ड्राइवरों के काम करने में दखलंदाजी नहीं करने को कहा है।

बंबई हाई कोर्ट ने टैक्‍सी एसोसिएशन को दिया आदेश, उबर ड्राइवरों को अपना काम करने से नहीं रोका जा सकता- India TV Hindi
बंबई हाई कोर्ट ने टैक्‍सी एसोसिएशन को दिया आदेश, उबर ड्राइवरों को अपना काम करने से नहीं रोका जा सकता

नई दिल्‍ली। बंबई हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में मुंबई के टैक्‍सी ड्राइवर्स एसोसिएशन और मालिकों को ऐप आधारित कैब सर्विस प्रदाता उबर इंडिया के ड्राइवरों के काम करने में दखलंदाजी नहीं करने को कहा है। उबर के मामले में जस्टिस एसजे कथावाला ने पिछले महीने उबर मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की थी।

हाई कोर्ट ने संयुक्‍त पुलिस आयुक्‍त (ट्रैफिक) को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि जो ड्राइवर उबर से जुड़े हैं उन्‍हें सड़कों पर चलने से न रोका जाए और न ही उनके वाहनों को किसी तरह की क्षति पहुंचाई जाए।

इससे पहले उबर इंडिया ने उसके खिलाफ प्रदर्शन कर उसकी छवि और ड्राइवरों की आजीविका को नुकसान पहुंचाने पर टैक्सी मालिक एवं चालक संघों को 12 करोड़ रुपए की नुकसान भरपाई का निर्देश देने की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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उबर इंडिया सिस्टम्‍स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने दावे में यह भी मांग की है कि उबर ड्राइवरों को काम करने से रोकने की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। कंपनी ने आरोप लगाया कि उसके चालकों के साथ गाली-गलौज, मारपीट की जा रही है और धमकी दी जा रही है।

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कंपनी ने टैक्सी मालिकों एवं चालकों के संघ संघर्ष टूरिस्ट चालक मालक संघ, एक्शन कमिटी ऑफ महाराष्ट्र अगेंस्ट ओला एंड उबर, मुंबई विकास फाउंडेशन, ऑल ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन और महाराष्ट्र टूरिस्ट परमिट यूनियन को वादी बनाया है। मामले में इस साल मार्च में टैक्सी मालिकों और चालक संघों के हाल में दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में हुए प्रदर्शन का भी जिक्र किया गया जिसमें कई उबर कारों को नुकसान पहुंचाया गया और उनके ग्राहकों और चालकों को धमकाया गया।

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