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यूनिटेक के प्रवर्तकों को तीन महीने की अंतरिम जमानत, विदेश जाने पर प्रतिबंध

दिल्ली की एक अदालत ने रीयल्टी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के प्रवर्तक अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

Dharmender Chaudhary Dharmender Chaudhary
Updated on: April 10, 2017 19:23 IST
Wild Flowers Country Case: यूनिटेक के प्रवर्तकों को तीन महीने की अंतरिम जमानत, विदेश जाने पर प्रतिबंध- India TV Paisa
Wild Flowers Country Case: यूनिटेक के प्रवर्तकों को तीन महीने की अंतरिम जमानत, विदेश जाने पर प्रतिबंध

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने रीयल्टी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के प्रवर्तक अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इन दोनों को गुड़गांव में एक परियोजना में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कपूर ने अजय व संजय चंद्रा को 70-70 लाख रुपए के निजी मुचलके व इतनी ही राशि की जमानत की शर्त पर राहत प्रदान की।

इसके साथ ही अदालत ने इन दोनों से कहा है कि वे उच्चतम न्यायालय में यूनिटेक की रियोजनाओं से जुड़े विभिन्न मामलों की सुनवाई के लिए वहां हाजिर हों। अदालत ने दोनों से अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने और मौजूदा जांच में किसी तरह की बाधा खड़ी नहीं करने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि अदालत ने एक अप्रैल को अजय व संजय चंद्रा को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया था। छह अप्रैल को इनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

दिल्ली निवासी अरूण बेदी व उनकी मां उर्मिला बेदी की शिकायत पर दिल्ली की अदालत ने 27 जुलाई 2015 को एक आदेश जारी किया जिस पर 31 जुलाई 2015 को एक मामला दर्ज किया गया था। यह मामला गुड़गांव में एक आवासीय परियोजना वाइल्ड फ्लोवर्स कंट्री से जुड़ा है।

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