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Unlock 1: जानिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस की 12 बड़ी बातें

रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : May 30, 2020 07:58 pm IST, Updated : May 31, 2020 12:30 am IST
Unlock 1: what is new guidelines know 12 big things - India TV Paisa
Photo:GOOGLE

Unlock 1: what is new guidelines know 12 big things

नई दिल्‍ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को लॉकडाउन 4 के खत्‍म होने से एक दिन पहले यानी शनिवार को अनलॉक 1 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अनलॉक 1 के तहत तीन चरणों में देश में बंद पड़ी गतिविधियों को खोलने की रूपरेखा प्रस्‍तुत की गई है। आइए जानते हैं नई गाइडलाइंस की 12 बड़ी बातों के बारे में:

  1. निषिद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा।
  2. निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।
  3. 8 जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी।
  4. आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी। देश में कहीं भी आनेजाने की अनुमति होगी।
  5. राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे।
  6. शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे।
  7. रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा।
  8. स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय तीसरे चरण में लिया जाएगा।
  9. निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा।
  10. निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर बफर क्षेत्रों, जहां संक्रमण के मामले आने की ज्यादा संभावना है, की पहचान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे।
  11. बफर जोन में जरूरत के आधार पर जिला प्रशासन पाबंदियां लगा सकता है।
  12. परिस्थितियों के अनुरुप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं या पाबंदियां लागू कर सकते हैं।

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