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पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को अमेरिका में राहत, कर्ज वसूली पर रोक

Written by: India TV Paisa Desk
Published : Mar 02, 2018 01:57 pm IST, Updated : Mar 02, 2018 01:57 pm IST
Nirav Modi- India TV Paisa
Photo:PTI Nirav Modi

नई दिल्‍ली। भारत के इतिहास के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को अमेरिका की एक अदालत ने राहत दी है। अमेरिका की अदालत ने नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी फायरस्टार डायमंड से लेनदारों के ऋण संग्रह पर अंतरिम रोक लगा दी है। नीरव मोदी की इसी कंपनी ने दिवालिया घोषित होने से जुड़ी प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक से करीब 2 अरब रुपए की धोखाधड़ी के लिए नीरव मोदी मुख्‍या आरोपी हैं।

नीरव मोदी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की दिवाला अदालत ने दो पृष्ठों के आदेश में कहा है कि दिवाला प्रक्रिया के आवेदन के साथ ही संग्रह से जुड़ी अधिकतर गतिविधियों पर स्वत: रोक लग गई है। फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दिवालिया कानून के तहत संरक्षण का दावा किया है। फायरस्टार डायमंड इंक ने अदालत में ‘चैप्टर 11’ याचिका दायर की।

कंपनी की वेबसाइट के अनुसार उसका ​परिचालन अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया व भारत सहित कई देशों में फैला है। उसने अपनी मौजूदा स्थिति के लिए नकदी व आपूर्ति शृंखला में दिक्कतों को जिम्मेदार बताया है। अदालत में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार कंपनी ने 10 करोड़ डालर की आस्तियों व कर्ज का जिक्र किया है। नीरव मोदी, उसके मामा मेहुल चौकसी व उनसे जुड़ी फर्मों पर पीएनबी से 12,717 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप हैं।

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