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सर्विस चार्ज काटने पर रेस्टोरेंट अड़ा रहे तो क्या करें? पढ़ें उपभोक्ता मंत्रालय की राय

सर्विस चार्ज पर अप्रैल में सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक ग्राहक सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं हैं

Manoj Kumar @kumarman145
Published : Jul 09, 2017 12:15 pm IST, Updated : Jul 09, 2017 12:15 pm IST
सर्विस चार्ज काटने पर रेस्टोरेंट अड़ा रहे तो क्या करें? पढ़ें उपभोक्ता मंत्रालय की राय- India TV Paisa
सर्विस चार्ज काटने पर रेस्टोरेंट अड़ा रहे तो क्या करें? पढ़ें उपभोक्ता मंत्रालय की राय

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अप्रैल में दिशा निर्देश जारी कर साफ कर दिया है कि कोई भी रेस्टोरेंट खाने पर सर्विस चार्ज की मांग नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की शिकायतें आई हैं कि कई जगहों पर रेस्टोरेंट ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने की मनमानी कर रहे हैं। गैर कानूनी सर्विस चार्ज वसूलने के रेस्टोरेंट्स के अड़ियल रवैये पर उपभोक्ता मंत्रालय ने जनता को सलाह दी है कि जो रेस्टोरेंट ऐसा करता है उसके खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत करें।

अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के विभाग में सचिव अविनाश के श्रीवास्तव ने कहा है कि सर्विस टैक्स के खिलाफ अप्रैल में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और इसके बावजूद अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज वसूलता है तो उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की जा सकती है।

सर्विस चार्ज पर अप्रैल में सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक ग्राहक सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं हैं, सर्विस चार्ज सिर्फ बख्शीश है और रेस्टोरेंट तथा होटल मालिक इसे बिल में शामिल नहीं कर सकते। होटल और रेस्टोरेंट यह तय नहीं कर सकते कि ग्राहक से कितना सर्विस चार्ज वसूला जाए। अगर कोई ग्राहक सर्विस चार्ज देना चाहता है तो यह उसपर निर्भर करता है कि वह कितना चार्ज दे, अगर नहीं देना चाहता तो होटल और रेस्टोरेंट इसकी मांग नहीं कर सकते।

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