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दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी घरों के आवंटन में इतने फीसदी घर होंगे रिजर्व

यह पहल न केवल प्रत्येक नागरिक के सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि समावेशी और सुलभ भारत की नींव को भी मजबूत करती है।

Reported By : Devendra Parashar Edited By : Alok Kumar Updated : May 22, 2025 23:59 IST
Divyangjans
Photo:FILE दिव्यांगजनों

केंद्र सरकार ने देशभर के दिव्यांगजनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने फैसला किया कि सरकार की ओर से आवंटित घरों में 4% घर दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व होंगे। आपको बता दें कि दिव्यांगजन उस व्यक्ति को कहा जाता है, जिसके पास एक या अधिक विकलांगताएं होती है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई। यह कदम समाज के कमजोर और दिव्यांग लोगों के समावेशी विकास की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है।

सरकार की ओर सर्कुलर जारी किया गया

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप संपदा निदेशालय ने दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार के आवासीय सुविधाओं तक उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार, केंद्र सरकार के आवास के आबंटन में विकलांग व्यक्तियों को 4% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जो सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और सुगम्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह पहल न केवल प्रत्येक नागरिक के सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि समावेशी और सुलभ भारत की नींव को भी मजबूत करती है। 

घर के लिए कैसे कर पाएंगे आवेदन?

  1.  केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जिनके पास न्यूनतम विकलांगता (Benchmark Disability) है (जैसा कि RPWD एक्ट 2016 की धारा 34 में बताया गया है), उन्हें GPRA आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। हर महीने प्रत्येक प्रकार के आवास (Type V तक, हॉस्टल सहित) में उपलब्ध खाली स्थानों में से 4% तक की सीमा में यह प्राथमिकता दी जाएगी।
  2.  ऐसे पात्र PwD (विकलांग व्यक्ति) आवेदकों को GPRA के लिए पहली बार आवंटन/ परिवर्तन दोनों के लिए सामान्य प्रतीक्षा सूची में प्राथमिकता दी जाएगी।
  3.  सरकार द्वारा जारी किया गया "Unique Disability ID (UDID)" कार्ड विकलांगता के प्रमाण के रूप में मान्य होगा।
  4. "Benchmark Disability" की परिभाषा RPWD Act 2016 की धारा 2(r) में दी गई है।
  5. यह 4% आरक्षण के तहत होने वाले आवास आवंटन eSampada वेबसाइट पर हर महीने बोली (bid) लगाकर किया जाएगा, जो स्वचालित प्रणाली (Automated System of Allotment - ASA) से संचालित होगा।
  6. जो आवेदक पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें अपने प्रोफाइल में UDID कार्ड अपलोड करना होगा, जिसे उनका मंत्रालय/विभाग सत्यापित करेगा और आवेदन को निदेशालय को भेजेगा। आवेदकों को eSampada वेबसाइट पर "PwD" श्रेणी में बोली लगानी होगी।

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