अगर आपके पास खुद के कब्जे के दो मकान या प्रॉपर्टी हैं तो अब टैक्सेशन के हिसाब से इन दोनों संपत्तियों का सालाना मूल्य शून्य माना जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट भाषण में ऐलान किया है कि करदाता बिना किसी शर्त के दो स्व-कब्जे वाली संपत्तियों का सालाना मूल्य शून्य के रूप में क्लेम कर सकते हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक, हालांकि, बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि यह क्लेम वर्तमान में करदाता केवल कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही कर सकेंगे।
आयकर अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा 2 में संशोधन का प्रस्ताव
खबर के मुताबिक, करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, बिना किसी शर्त के दो ऐसी स्व-कब्जे वाली संपत्तियों का लाभ देने का प्रस्ताव है। बजट ज्ञापन के मुताबिक, सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा 2 में संशोधन का प्रस्ताव किया है, जो गृह संपत्तियों के वार्षिक मूल्य के निर्धारण से संबंधित है।
इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि उक्त धारा की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि जहां गृह संपत्ति स्वामी के कब्जे में उसके निवास के मकसद से है या स्वामी किसी दूसरे स्थान पर अपने रोजगार, व्यवसाय या पेशे के कारण वास्तव में उस पर कब्जा नहीं कर सकता है, ऐसे मामलों में, ऐसी गृह संपत्ति का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा।
उपधारा (4) में प्रावधान क्या है
अधिनियम की उपधारा (4) में प्रावधान है कि उपधारा (2) के प्रावधान केवल दो गृह संपत्तियों के संबंध में लागू होंगे, जिन्हें स्वामी द्वारा निर्दिष्ट किया जाना है। बजट ज्ञापन में कहा गया है, प्रावधानों को सरल बनाने के मकसद से, उपधारा (2) में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अगर स्वामी अपने निवास के लिए उस पर कब्जा करता है या किसी कारण से वास्तव में उस पर कब्जा नहीं कर सकता है, तो गृह या उसके किसी भाग से बनी संपत्ति का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा। उपधारा (4) का प्रावधान, जो सिर्फ ऐसे दो घरों के संबंध में यह फायदा देता है, पहले की तरह लागू रहेगा। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा और इसके बाद कर निर्धारण वर्ष 2025-26 से लागू होगा।



































