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अब बढ़ेंगी CA और CS की मुश्किलें, सरकार ने Black Money कानून में किया बड़ा बदलाव

 Published : May 06, 2023 01:27 pm IST,  Updated : May 06, 2023 01:27 pm IST

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में जारी एक अधिसूचना में सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट को पांच तरह के वित्तीय लेनदेन के लिए पीएमएलए के दायरे में रखने की जानकारी दी।

CAs, CS, cost accountants can now be hauled up under PMLA- India TV Hindi
CAs, CS, cost accountants can now be hauled up under PMLA Image Source : FILE

चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कंपनी सचिव (सीएस) और कॉस्ट अकाउंटेंट को अब अपने ग्राहकों की तरफ से कुछ खास तरह के वित्तीय लेनदेन करने के लिए धनशोधन निवारक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में जारी एक अधिसूचना में सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट को पांच तरह के वित्तीय लेनदेन के लिए पीएमएलए के दायरे में रखने की जानकारी दी। इसके मुताबिक अपने ग्राहकों की तरफ से बैंक खातों का प्रबंधन और उनकी संपत्तियों की खरीद-बिक्री पर पीएमएलए कानून के दायरे में उनकी भूमिका को परखा जाएगा।

गत तीन मई को जारी इस अधिसूचना के मुताबिक, अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री के अलावा ग्राहकों के पैसे, प्रतिभूतियों या अन्य संपत्तियों के प्रबंधन, बैंक, बचत या प्रतिभूति खातों के प्रबंधन, कंपनियों के निर्माण, परिचालन या प्रबंधन के लिए अंशदान की देखरेख और कंपनियों, एलएलपी या ट्रस्ट के गठन, परिचालन या प्रबंधन के साथ कारोबारी इकाइयों की खरीद और बिक्री से संबंधित वित्तीय लेनदेन पीएमएलए के दायरे में रखे गए हैं। इस अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ग्राहकों के साथ खुद भी पीएमएलए अधिनियम, 2002 के तहत सजा एवं जुर्माने के लिए समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

सूत्रों के मुताबिक, ष्अगर पीएमएलए कानून के प्रावधान लागू होते हैं तो ग्राहक एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर लगता है कि किसी लेनदेन में धनशोधन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तो अब वह नियामकों को इसकी जानकारी दे सकता है।ष् चार्टर्ड अकाउंटेंट निकाय आईसीएआई ने एक बयान में कहा कि इस अधिसूचना के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट अब खास तरह के लेनदेन की जानकारी देने वाले सूत्र बन गए हैं। लेकिन इस भूमिका के लिए उन्हें सभी लेनदेन से जुड़े ग्राहकों का केवाईसी रखने के अलावा पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा।

ICAI ने कहा कि वह अपने सदस्यों को इस बदलाव के अनुरूप ढालने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा। संगठन ने कहा, "ICAI अधिकारियों एवं नियामकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा ताकि इन बदलावों को सही परिप्रेक्ष्य में लागू किया जा सके।" सरकार कालेधन पर लगाम लगाने के लिए PMLA प्रावधानों को लगातार सख्त बनाने में जुटी है। मार्च में भी वित्त मंत्रालय ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अनिवार्य कर दिया था कि वे राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के वित्तीय लेनदेन का ब्योरा रखें।

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