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सुप्रीम कोर्ट में होगी चुनाव आयोग विवाद मामले की सुनवाई, CJI सूर्यकांत ने कहा- 'इसे अगले हफ्ते सूचीबद्ध किया जाए'

 Reported By: Atul Bhatia,  Written By: Subhash Kumar
 Published : Sep 29, 2026 12:08 pm IST,  Updated : Sep 29, 2026 12:23 pm IST

चुनाव आयोग विवाद को लेकर राजनितिक विवाद जारी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

supreme court election commission controversy- India TV Hindi
सुप्रीम कोर्ट करेगा चुनाव आयोग में विवाद पर सुनवाई। Image Source : PTI

चुनाव आयोग को लेकर जारी विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अगले हफ्ते नई याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि इस याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग की ओर से अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले ले सकते हैं? सीनियर वकील विकास सिंह ने आज CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा है। विकास सिंह ने कहा कि कानूनी नियमों के अनुसार कई सदस्यों वाले आयोग के फैसले सर्वसम्मति या बहुमत से होने चाहिए।

चुनाव आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था- वकील

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग की ओर से अकेले फैसले लेने के अधिकार पर सवाल उठाने वाली नई याचिका को अगले हफ्ते सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले को मेंशन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था है और कानून के मुताबिक आयोग के फैसले सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर होने चाहिए।

मामले को अगले हफ्ते सूचीबद्ध किया जाए- CJI

वकील विकास सिंह ने कहा कि आयोग को बहु-सदस्यीय बनाने का मकसद ही यह था कि फैसले सामूहिक रूप से लिए जाएं। उन्होंने SIR यानी Special Intensive Revision के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में यह गंभीर सवाल है कि क्या SIR को लेकर वास्तव में चुनाव आयोग ने सामूहिक रूप से फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि अगर आयोग के स्तर पर सर्वसम्मति या बहुमत से फैसला नहीं हुआ, तो यह गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अदालत के सामने भी इसे चुनाव आयोग का फैसला बताया गया है। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि मामले को अगले हफ्ते सूचीबद्ध किया जाए।

क्या है पूरा विवाद?

बता दें कि ये पूरा विवाद एक मीडिया रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव आयोग के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बाकी दो चुनाव आयुक्तों के बीच SIR को लेकर मतभेद की खबरें सामने आईं हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ किया है कि SIR के सभी निर्णय तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए थे। हालांकि, इसके बाद भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया और उनके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है।

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