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नई तारीख का लेबल लगाकर एक्सपायर सामान बेच रही थी कंपनी, FSSAI ने सस्पेंड किया वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट्स का लाइसेंस

 Written By: Sunil Chaurasia
 Published : Jul 26, 2026 05:21 pm IST,  Updated : Jul 26, 2026 05:21 pm IST

एफएसएसएआई ने कहा कि कई फूड प्रॉडक्ट्स पर मैन्यूफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और लेबल संबंधी जानकारियों में बदलाव किया गया था और भ्रामक घोषणाएं की गई थीं।

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सांकेतिक तस्वीर Image Source : INDIA TV

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने बेहद संवेदनशील नियमों के उल्लंघन के मामले में वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। वेस्टेंड एग्रो अपने फूड प्रोडक्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को बदलने के साथ ही कई अन्य गंभीर उल्लंघन कर रहा था।

FSSAI को कंपनी के खिलाफ मिली थी शिकायत

FSSAI ने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि फूड बिजनेस के परिसर के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट्स का लाइसेंस निलंबित किया गया है। फूड रेगुलेटर को शिकायत मिली थी कि कंपनी के परिसर में सामानों की मैन्यूफैक्चरिंग डेट, पैकिंग डेट में बदलाव, फर्जी तरीके से दोबारा लेबल लगाना और गलत लेबल वाले फूड प्रॉडक्ट्स की बिक्री की जा रही है। 

मैन्यूफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट में बदलाव के सबूत मिले

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट्स और वेस्टेंड कॉरपोरेशन, दोनों ही कंपनियां एक ही परिसर में काम कर रही थीं। एफएसएसएआई ने कहा कि कई फूड प्रॉडक्ट्स पर मैन्यूफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और लेबल संबंधी जानकारियों में बदलाव किया गया था और भ्रामक घोषणाएं की गई थीं। नियामक ने बताया कि इसके बाद वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का एफएसएसएआई लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

तारीख में बदलाव करना उपभोक्ताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा

FSSAI ने अपनी पोस्ट में बताया कि अनिवार्य खाद्य लेबल संबंधी जानकारी में बदलाव के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रिंटिंग मशीनें, मुहर, सॉल्वेंट और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। एफएसएसएआई ने कहा, ''अनिवार्य लेबल से जुड़ी जानकारी में जानबूझकर जालसाजी और बदलाव तथा गलत या भ्रामक लेबल वाले खाने की चीजों की बिक्री उपभोक्ताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा है। ऐसी खाने की चीजें प्रथम दृष्टया असुरक्षित मानी जाती हैं।'' 

चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में पेंट्री कार ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई

एक अन्य मामले में FSSAI ने चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में यात्रियों को खराब खाना परोसने के लिए पेंट्री कार ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई की है। अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा कि चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पेंट्री कार में खराब क्वालिटी वाला खाना बेचने पर'सोपान रेस्तरां' के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। एफएसएसएआई ने अभी हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट के खिलाफ भी कार्रवाई की थी।

PTI Inputs

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