Wednesday, December 04, 2024
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EPFO: ज्यादा पेंशन का ऑप्शन चुनने वालों का ब्योरा अपलोड करने की डेडलाइन बढ़ी, जानें नई आखिरी तारीख

ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा 26 फरवरी, 2023 को शुरू की गई थी जिसे दो बार आगे बढ़ाते हुए 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Jan 04, 2024 6:33 IST, Updated : Jan 04, 2024 6:33 IST
 नियोक्ताओं के लिए यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 थी।- India TV Paisa
Photo:FILE नियोक्ताओं के लिए यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 थी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कंपनियों को बड़ी राहत दी है। कंपनियां अब वैसे कर्मचारी का ब्योरा अब 31 मई 2024 तक अपलोड कर सकेंगे जिन्होंने ज्यादा पेंशन का विकल्प चुना है। दरअसल, श्रम मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी मंडल के चेयरमैन ने नियोक्ताओं के लिए संबंधित ब्योरा अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। भाषा की खबर के मुताबिक, इससे पहले ज्यादा अंशदान पर ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की सैलरी डिटेल अपलोड करने को लेकर नियोक्ताओं के लिए यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 थी।

ईपीएफओ ने एक ऑनलाइन सुविधा  दी थी

खबर के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सभी सब्सक्राइबर को ज्यादा अंशदान पर ज्यादा पेंशन के लिए विकल्प/संयुक्त विकल्प चुनने के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के तहत ईपीएफओ ने पात्र पेंशनभोगियों/ ईपीएफओ सदस्यों को उच्च पेंशन विकल्प की पेशकश की थी। खबर के मुताबिक, ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा 26 फरवरी, 2023 को शुरू की गई थी जिसे दो बार आगे बढ़ाते हुए 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

 17.49 लाख एप्लीकेशन ईपीएफओ को मिले

इस दौरान पेंशनभोगियों और मौजूदा कर्मचारियों से अधिक पेंशन का विकल्प चुनने संबंधी 17.49 लाख एप्लीकेशन ईपीएफओ को मिले। इसके बादे नियोक्ताओं को अपने इच्छुक कर्मचारियों की सैलरी डिटेल अपलोड करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। बाद में फिर उसे 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। श्रम मंत्रालय ने कहा कि विकल्प/संयुक्त विकल्प के वेरिफिकेशन के लिए 3.6 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन अभी भी नियोक्ताओं या कंपनियों के पास प्रोसेस के लिए पड़े हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिनों का आखिरी मौका दिया गया। इसके मुताबिक ही कर्मचारियों द्वारा विकल्प/संयुक्त विकल्प के वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई थी।

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