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Budget 2023 से ठीक पहले सरकार ने पूरा किया वादा, अब इन लोगों को नहीं भरना होगा Income Tax रिटर्न

 Published : Jan 06, 2023 04:30 pm IST,  Updated : Jan 06, 2023 04:34 pm IST

सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा 194P जोड़ी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ ने बताया है कि इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसके लिए नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं।

Income Tax- India TV Hindi
Income Tax Image Source : FILE

साल का वार्षिक लेखा जोखा यानि बजट 2023 अब कुछ दिन ही दूर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) का यह बजट काफी अहम होने जा रहा है। अगले साल 2024 में आम चुनाव हैं, ऐसे में मौजूदा सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस बजट में आम लोगों को भी सरकार से काफी उम्मीदें है। इस बीच सरकार ने एक ऐसा वादा पूरा किया है, जिसकी घोषणा सरकार ने पिछले बजट में की थी। 

दरअसल सरकार ने पिछले साल यानि 2022 के बजट में बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से बड़ी राहत दी थी। इस प्रावधान को लागू करते हुए सरकार ने आईटीआर के नियमों (ITR Rules) में बदलाव कर दिया है। अब से 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा।

वित्त मंत्रालय ने किया ट्वीट

वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में ट्वीट कर इस बदलाव की जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा है कि अब से 75 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। सरकार की घोषणा के तहत जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास में इनकम का साधन सिर्फ पेंशन या फिर बैंक से मिलने वाला ब्याज है तो उन्हें इस साल से आईटीआर फाइल नहीं करना होगा।

आयकर कानून में हुआ बदलाव 

सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा 194P जोड़ी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ ने बताया है कि इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसके लिए नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं।

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