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प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस को कमर्शियल में कैसे बदलें? जानें आसान ऑनलाइन प्रक्रिया, फीस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स

 Written By: Shivendra Singh
 Published : Jun 10, 2026 02:09 pm IST,  Updated : Jun 10, 2026 02:09 pm IST

भारत में प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस से कमर्शियल वाहन चलाना गैरकानूनी है। आइए जानते हैं कि प्राइवेट लाइसेंस को ही कमर्शियल लाइसेंस में कैसे बदल सकते हैं।

प्राइवेट DL से कमर्शियल...- India TV Hindi
प्राइवेट DL से कमर्शियल में बदलने का प्रोसेस Image Source : PARIVAHAN OFFICIAL WEBSITE/CANVA

अगर आप टैक्सी, बस, ट्रक, ऑटो या किसी अन्य कमर्शियल वाहन को चलाकर नौकरी या बिजनेस करना चाहते हैं, तो सिर्फ प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी। भारत के मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस से पीली नंबर प्लेट वाली कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाना पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसा करने पर भारी-भरकम चालान और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

कमाई की राह में लाइसेंस की यह अड़चन बहुत आसानी से दूर की जा सकती है। इसके लिए आपको बिल्कुल नया लाइसेंस बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने मौजूदा प्राइवेट लाइसेंस को ही कमर्शियल लाइसेंस में बदलवा सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी आसान ऑनलाइन प्रक्रिया, फीस और जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट।

कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी शर्तें

  • आयु सीमा: आपकी न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए (कुछ राज्यों में भारी वाहनों के लिए यह सीमा अलग हो सकती है)।
  • वैध प्राइवेट लाइसेंस: आपके पास पहले से एक वैध परमानेंट प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कम से कम एक साल पुराना हो।
  • योग्यता: कमर्शियल गाड़ी चलाने के लिए आवेदक का शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना जरूरी है।

इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पहले से रखें तैयार

  • ओरिजिनल प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
  • आयु और पते का प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड)
  • मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म 1A): किसी भी सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रमाणित फिटनेस सर्टिफिकेट (Form 1A) बेहद अनिवार्य है।
  • ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट (फॉर्म 5): किसी मान्यता प्राप्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से कमर्शियल वाहन चलाने का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट।

स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया

  • स्टेप 1: सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं।
  • स्टेप 2: होमपेज पर Online Services टैब के तहत Driving License Related Services पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: अब अपने राज्य (जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि) का चयन करें।
  • स्टेप 4: स्क्रीन पर दिख रहे ऑप्शन में से Services on DL (Renewal/Duplicate/AEDL/Others) को चुनें।
  • स्टेप 5: अपना प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके Get DL Details पर क्लिक करें।
  • स्टेप 6: अब सेवाओं की लिस्ट में से Issue of Endorsement to DL या Change of DL Class के ऑप्शन को चुनें।
  • स्टेप 7: मांगी गई सभी जानकारियां भरें और मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 1A) व ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करें।
  • स्टेप 8: निर्धारित फीस (आमतौर पर ₹200 से ₹500 के बीच, जो अलग-अलग राज्यों के नियमों के अनुसार तय होती है) का ऑनलाइन भुगतान करें।

RTO वेरिफिकेशन

फीस भुगतान के बाद आपको एक रसीद मिलेगी। अपने राज्य के आरटीओ (RTO) नियमों के अनुसार, निर्धारित स्लॉट बुक करें और तय तारीख पर आरटीओ जाकर अपने दस्तावेजों का वेरिफिकेशन और ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करें। वेरिफिकेशन सफल होने के बाद आपका नया कमर्शियल स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

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