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Indian Railways: क्या आप कन्फर्म रेल टिकट रिलेटिव को कर सकते हैं ट्रांसफर? जानें क्या हैं रेलवे के नियम

 Published : Mar 25, 2025 07:09 am IST,  Updated : Mar 25, 2025 07:27 am IST

Indian Railways: टिकट ट्रांसफर कराने के लिए आपको ट्रेन डिपार्चर टाइम से कम से कम 24 घंटे पहले ट्रांसफर रिक्वेस्ट जमा करना होता है। इससे कम बचे समय में अगर ट्रांसफर रिक्वेस्ट करेंगे तो यह स्वीकार नहीं होगा।

भारतीय रेल समय रहते आपको टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा देता है।- India TV Hindi
भारतीय रेल समय रहते आपको टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। Image Source : PIXABAY

आपने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया था लेकिन किसी वजह से अब आपको नहीं आपके किसी रिलेटिव को सफर पर जाना है तो ऐसे में आपके नाम का कन्फर्म टिकट आपके रिलेटिव को ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी आपके टिकट पर वह यात्रा कर सकते हैं। भारतीय रेल में इसके भी प्रावधान हैं, लेकिन इसके कुछ खास नियम और शर्तें हैं। अगर आप इसका पालन करते हैं तो बेशक आपके रिलेटिव आपकी सीट पर यात्रा कर सकते हैं।

नियम जान लें

रेलवे का नियम कहता है कि अगर आपके पास कन्फर्म ट्रेन टिकट है, लेकिन आप यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो आप इसे अपने बच्चों या अपने जीवनसाथी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां एक बात समझ लें कि आपकी जगह आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य, यानी पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी को ही कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है। बस इस प्रक्रिया को परेशानी मुक्त बनाने के लिए आपको पहले से ही रेलवे अधिकारियों से मिलना होता है।

टिकट ट्रांसफर कराने के लिए आपको ट्रेन डिपार्चर टाइम से कम से कम 24 घंटे पहले ट्रांसफर रिक्वेस्ट जमा करना होता है। अगर डिपार्चर टाइम 24 घंटे से कम बचा है और आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो यह स्वीकार नहीं होगा।  

टिकट ट्रांसफर के लिए लिखित आवेदन जमा करें।
Image Source : PTIटिकट ट्रांसफर के लिए लिखित आवेदन जमा करें।

ट्रांसफर की ये है प्रक्रिया

सबसे पहले कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट पर नाम में परिवर्तन के लिए, आप इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप के प्रिंटआउट और इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप में उल्लिखित फोटो पहचान प्रमाण के साथ अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं। इस समय आपके पास जिस रिलेटिव को आपकी जगह यात्रा करनी है उनकी वैलिड आईडी प्रूफ भी होनी चाहिए। काउंटर पर उस रिलेटिव के साथ रिलेशनशिप का प्रूफ दें। टिकट ट्रांसफर के लिए लिखित आवेदन जमा करें, रेलवे स्टाफ इसमें आपकी मदद करेंगे।

ऐसे यात्रियों के लिए भी है प्रावधान

रिलेटिव के अलावा टिकट ट्रांसफर कुछ और कैटेगरी में भी किया जा सकता है। इसमें अगर यात्री सरकारी कर्मचारी है और ड्यूटी पर है और उपयुक्त अथॉरिटी है तो टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर यात्री किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के छात्र हैं और संस्थान का प्रमुख ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध करता है कि किसी भी छात्र के नाम पर किया गया आरक्षण उसी संस्थान के किसी दूसरे छात्र को ट्रांसफर किया जा सकता है।

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