दिल्ली नगर निगम (MCD) ने दिल्लीवासियों के लिए हाउस टैक्स माफ करने का ऐलान किया है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वरिष्ठ आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये जानकारी दी। इस पहल के तहत, जो निवासी 2024-25 तक अपना गृहकर जमा करेंगे, उनके सभी पिछले लंबित कर माफ कर दिए जाएंगे। यह घोषणा सिंह, एमसीडी के मेयर महेश खिंची, डिप्टी मेयर रविंदर भारद्वाज और सदन के नेता मुकेश गोयल ने संयुक्त रूप से की।
इस तरह दी गई राहत
- 100 से 500 वर्ग गज के बीच की संपत्ति के मालिकों को 50% कर में छूट मिलेगी।
- 100 वर्ग गज से कम की संपत्ति वाले घर के मालिकों को हाउस टैक्स से पूरी तरह छूट मिलेगी।
- पुनर्वास क्षेत्रों में वाणिज्यिक संपत्तियों को भी कर छूट का लाभ मिलेगा।
- 1,300 आवासीय अपार्टमेंट के निवासी, जिन्हें पहले रियायतों से बाहर रखा गया था, अब 25% कर में छूट प्राप्त करेंगे।
100 वर्ग गज से कम वाले को बड़ी राहत
इस योजना में अलग-अलग आकार की संपत्तियों के लिए विशेष लाभ शामिल हैं। 100 वर्ग गज से कम आकार की संपत्तियों को पूरी तरह से कर से छूट मिलेगी, जबकि 100 से 500 वर्ग गज के बीच की संपत्तियों को 50 प्रतिशत कर में छूट मिलेगी। यह पहल पुनर्वास क्षेत्रों में वाणिज्यिक संपत्तियों तक फैली हुई है, जिन्हें कर छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त, 1,300 आवासीय अपार्टमेंट के निवासियों को अब 25 प्रतिशत कर कटौती मिलेगी, एक ऐसा लाभ जो उन्हें पहले नहीं मिला था। मेयर महेश खिंची ने कहा कि 25 तारीख को आगामी एमसीडी हाउस की बैठक में इस निर्णय को आधिकारिक रूप से लागू करेंगे।