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अपने ही खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक, RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस- जानें अब क्या होगा

आरबीआई ने बुधवार को बयान में कहा कि ‘सहकारी समितियों के पंजीयक, कर्नाटक’ से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है।

Edited By: Sunil Chaurasia
Published : Jul 23, 2025 08:05 pm IST, Updated : Jul 23, 2025 08:05 pm IST
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Photo:PTI DICGC के जरिए 5 लाख रुपये तक की राशि पाने के हकदार होंगे ग्राहक

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक स्थित कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के पास बैंक चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है और न ही बैंक के लिए कमाई की कोई संभावना है। बैंक की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई के इस फैसले के बाद कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ने 23 जुलाई, 2025 से सभी तरह की बैंकिंग गतिविधियों बंद कर देगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक तत्काल अपने खाते में न तो पैसे जमा कर पाएंगे और न ही निकाल पाएंगे।

DICGC के जरिए 5 लाख रुपये तक की राशि पाने के हकदार होंगे ग्राहक

आरबीआई ने बुधवार को बयान में कहा कि ‘सहकारी समितियों के पंजीयक, कर्नाटक’ से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता ‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम’ (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 92.9 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी, कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के 92.9 प्रतिशत ग्राहकों के खाते में 5 लाख रुपये से कम राशि जमा है और उन्हें DICGC के तहत, खाते में जमा सारे पैसे मिल जाएंगे।

इससे पहले भी कई बैंकों के लाइसेंस रद्द कर चुका है आरबीआई

डीआईसीजीसी 30 जून, 2025 तक कुल बीमित जमाराशियों में से 37.79 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है। आरबीआई ने कहा कि सहकारी समिति के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। बताते चलें कि आरबीआई ने इससे पहले भी कई बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस रद्द किए थे। आरबीआई इससे पहले लखनऊ के एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक, अहमदाबाद का कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक, औरंगाबाद का अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, जालंधर का इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक आदि शामिल है।

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