अगर आप सऊदी अरब में वर्क वीजा के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। सउदी अरब ने 14 जनवरी से वर्क वीजा के नियमों में संशोधन कर दिया है और अब नए नियम लागू हो गए हैं। इसके मुताबिक, सऊदी अरब में वर्क वीजा के लिए आवेदन करने वाले भारतीय कर्मचारियों को अपनी प्रोफेशनल और शैक्षणिक योग्यताओं का पूर्व-सत्यापन पूरा करना होगा। बांग्लादेश के बाद सऊदी अरब में भारतीय दूसरे सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं, जिनकी संख्या 24 लाख से अधिक है।
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घरेलू कामगार अब अपने इकामा को रिन्युअल कर सकते हैं
खबर के मुताबिक, 2030 के विजन के मुताबिक, श्रम क्षेत्र में सुधार शुरू किए गए हैं, ताकि प्रवासियों के लिए रोजगार अनुबंधों को और अधिक लचीला बनाया जा सके। कुछ नौकरियों के लिए सख्त सर्टिफिकेशन जरूरतें भी बदलावों का हिस्सा हैं। इस बीच, देश ने अपने इकामा या निवास परमिट को रिन्युअल करने वाले प्रवासियों के लिए नियमों में सुधार की भी घोषणा की है, और निकास और पुनः प्रवेश वीजा का विस्तार किया है। एक्स पर एक पोस्ट में, सऊदी अरब के पासपोर्ट महानिदेशालय ने घोषणा की कि प्रवासियों के आश्रितों के साथ-साथ राज्य के बाहर स्थित घरेलू कामगार अब अपने इकामा को रिन्युअल कर सकते हैं।
24 लाख से ज्यादा भारतीय कामगार
2024 तक, सऊदी अरब में 24 लाख से ज्यादा भारतीय कामगार रहते हैं, जिनमें 16.4 लाख निजी क्षेत्र में और 7,85,000 घरेलू कामगार शामिल हैं। बांग्लादेश 26.9 लाख प्रवासी कामगारों के साथ सबसे आगे है। महिलाओं सहित भारतीय कामगार सऊदी अरब के श्रम बाजार का अहम हिस्सा बने हुए हैं और भारत में पैसे भेजते हैं। प्रतिष्ठान मालिकों और मानव संसाधन विभागों को प्रवासी कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों और सूचनाओं को सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पहल से भर्ती को सुव्यवस्थित करने और सउदी में कार्यबल की गुणवत्ता बढ़ाने की उम्मीद है।