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यूपी के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 63% महंगाई भत्ता, 4 महीने के एरियर का कैसे होगा हिसाब- जानें

 Written By: Sunil Chaurasia
 Published : Nov 08, 2026 09:38 am IST,  Updated : Nov 08, 2026 09:38 am IST

बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर, 2026 की नियमित सैलरी के साथ किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

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यूपी के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 63% महंगाई भत्ता Image Source : FREEPIK

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के तमाम सरकारी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब इन कर्मचारियों को 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। इस संबंध में शासनादेश शनिवार को जारी किया गया। 

नवंबर की सैलरी के साथ किया जाएगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान

बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर, 2026 की नियमित सैलरी के साथ किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार के बयान के मुताबिक, इस फैसले से नियमित कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य पात्र श्रेणियों के कर्मचारियों को भी लाभ होगा। शासनादेश के अनुसार, 1 जुलाई से 31 अक्टूबर, 2026 तक की अवधि के बढ़े हुए महंगाई भत्ते के बकाये एरियर के भुगतान के लिए अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था तय की गई है। 

किन खातों में किया जाएगा बकाया राशि का भुगतान

सामान्य भविष्य निधि (GPF) से जुड़े कर्मचारियों के मामले में आयकर और अधिभार की कटौती के बाद बकाये की राशि निर्धारित सीमा के तहत उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। ये राशि 1 नवंबर, 2027 तक खाते में जमा रहेगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़े कर्मचारियों के मामले में बकाये की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में बकाये की 14 प्रतिशत राशि के बराबर अंशदान भी टियर-1 खाते में जमा करेगी। 

NPS का मुख्य पेंशन खाता होता है टियर-1 अकाउंट

टियर-1 अकाउंट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का मुख्य पेंशन खाता होता है। इसमें कर्मचारी और सरकार (नियोक्ता) दोनों की ओर से अंशदान जमा किया जाता है। बाकी 90 प्रतिशत राशि कर्मचारी के सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाते में जमा कराई जाएगी या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के रूप में दी जाएगी। NSC उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित राशि नकद दी जाएगी।

रिटायर्ड और अगले 6 महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए खास व्यवस्था

सरकार ने रिटायर्ड और अगले 6 महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए खास व्यवस्था की है। शासनादेश जारी होने से पहले जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं, जो 1 जुलाई, 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच रिटायर हुए हैं या अगले 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के बकाये की पूरी राशि नकद दी जाएगी। 

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