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UPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल से होगी लागू, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानें क्या होंगी शर्तें

स्कीम के तहत कर्मचारियों को एनपीएस की तरह बेसिक सैलरी से 10% अंशदान करना होगा। सरकार 18.5% योगदान देगी। इस तरह, कुल योगदान 28.5% होगा।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Jan 27, 2025 12:50 pm IST, Updated : Jan 27, 2025 12:53 pm IST
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीत- India TV Paisa
Photo:FILE केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति को मंजूरी दी थी।

सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक ऑप्शन के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) आगामी 1 अप्रैल 2025 से शुरू करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह एकीकृत पेंशन योजना ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। इसके तहत एक न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित हो सकेगी। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान तब होगा जब पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले बारह मासिक औसत मूल वेतन का 50% होगी।

पात्रता को समझ लें

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस स्कीम के तहत सुनिश्चित भुगतान सिर्फ दस साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी के मामले में, सेवानिवृत्ति की तारीख से लागू होगा। इसके अलावा, एफआर 56 (जे) (जो केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत दंड नहीं है) के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा रिटायर होने वाले कर्मचारी के मामले में ऐसी रिटायरमेंट की तारीख से और 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, उस तिथि से जब ऐसा कर्मचारी सेवानिवृत्त होता, अगर सेवा अवधि रिटायरमेंट तक जारी रहती।

कर्मचारी के सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या त्यागपत्र दिए जाने की स्थिति में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा। इसमें कर्मचारियों को एनपीएस की तरह बेसिक सैलरी से 10% अंशदान करना होगा। सरकार 18.5% योगदान देगी। इस तरह, कुल योगदान 28.5% होगा।

10,000 रुपये प्रति माह मिलेगी पेंशन

जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बताई गई अन्य शर्तों के तहत, योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान तब होगा जब पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले बारह मासिक औसत मूल वेतन का 50% होगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के बाद देय होगा। कम सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा। अगर रिटायरमेंट दस वर्ष या उससे अधिक सेवा के बाद होती है तो न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह का गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में, सुनिश्चित भुगतान उस तिथि से शुरू होगा जिस तिथि को कर्मचारी सेवानिवृत्त होता, अगर वह सेवा में जारी रहता।

बीते साल मिली थी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति को मंजूरी दी थी। इस नीति ने एक ऐसे ढांचे का अनावरण किया जो मासिक पेंशन के रूप में मूल वेतन के 50% की गारंटी देता है, यह केंद्रीय सरकार के कर्मचारी संघों के अनुरोधों का जवाब है जो गारंटीकृत सेवानिवृत्ति लाभ चाहते थे।

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