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Dream11 या My11Circle पर टीम बनाकर जीते हैं पैसे, जानें कितना देना होगा टैक्स?

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : May 10, 2025 09:56 pm IST,  Updated : May 10, 2025 09:56 pm IST

ऑनलाइन गेमिंग से प्राप्त इनकम (जैसे जीत की रकम) पर टैक्सपेयर को टैक्स देना अनिवार्य है। अगर इसे ITR में डिस्क्लोज नहीं किया जाता है तो टैक्सपेयर को कड़ी सजा हो सकती है।

Dream11, My11Circle- India TV Hindi
Dream11, My11Circle Image Source : FILE

भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण अभी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) रोक दिया गया है। हालांकि, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने ड्रीम11, माई11सर्किल आदि जैसे स्पोर्ट्स बेटिंग ऐप के जरिए पैसे कमाएं हैं। हालांकि, बहुत कम लोग इन स्पोर्टिंग ऐप से होने वाली इनकम से जुड़े इनकम टैक्स के नियम पता है। अगर आपने भी Dream11 या My11Circle पर टीम बनाकर पैसे जीते हैं तो जान लें कि कितना टैक्स आपको देना होगा। 

कर विशेषज्ञों के अनुसार, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन खेल सट्टेबाजी आदि से प्राप्त पैसा को आयकर उद्देश्यों के लिए आकस्मिक आय माना जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आकस्मिक आय से तात्पर्य ऐसी आय से है जो अनियमित, गैर-आवर्ती आधार पर प्राप्त होती है। ऐसी आय की विशेषता इसकी अनिश्चित और गैर-आवर्ती प्रकृति होती है। 

ITR फॉर्म में आय बताना जरूरी

ऑनलाइन गेमिंग और स्पोर्ट्स बेटिंग से होने वाली कमाई को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार "अन्य स्रोतों से आय" (Income from Other Sources) के तहत टैक्स योग्य माना जाता है। इनकम टैक्स की धारा 56(2)(ib) और धारा 2(24)(ix) के तहत स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की कमाई को आय की श्रेणी में रखा जाएगा और इसे ITR फॉर्म में "अन्य स्रोतों से आय" के सेक्शन में दिखाना होगा।

ऑनलाइन गेम्स से कमाई पर इनकम टैक्स की दर 

आयकर अधिनियम के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग, स्पोर्ट्स बेटिंग और अन्य आकस्मिक (casual) आय पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है। यह टैक्स धारा 115BB और धारा 115BBJ के तहत वसूला जाता है। धारा 115BB: लॉटरी, क्रॉसवर्ड, घुड़दौड़, ताश या अन्य जुए/सट्टेबाज़ी से होने वाली कमाई पर लागू होता है। धारा 115BBJ, ऑनलाइन गेम्स से होने वाली कमाई पर लागू होता है। इसके अलावा सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ा जाता है। धारा 194B, 194BB और 194BA के तहत ऐसे इनामों पर TDS लागू होता है। ऑनलाइन गेम से जितनी भी राशि जीती जाती है, उस पर फ्लैट 30% टैक्स + सरचार्ज और सेस लगता है, और TDS भी उसी दर से काटा जाता है।

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