यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA ने अस्पताल एवं बाल कल्याण और प्रसूति केंद्र प्लॉट के अलॉटमेंट की स्कीम निकाली है। अगर आप भी इस तरह के प्लॉट खरीदने में रुचि रखते हैं और इसके लिए पात्र हैं तो अप्लाई करने का मौका अब भी बाकी हैं। आप इसमें 17 जुलाई 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। यीडा के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, प्लॉट का अलॉटमेंट ई-ऑक्शन के जरिये किया जाएगा। इसका लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्लॉट का अलॉटमेंट लीज डीड के निष्पादन की तारीख से 90 वर्ष की अवधि के लिए लीजहोल्ड आधार पर किया जाएगा।
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कौन होंगे इसके लिए पात्र
खबर के मुताबिक, यीडा के नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस अलॉटमेंट स्कीम के तहत पत्र संस्थाओं में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जिसमें रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसायटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, सरकारी/अर्धसरकारी उपक्रम/विभाग आदि शामिल हैं। स्कीम में व्यक्ति/स्वामी/सीमित देयता भागीदारी फर्म (एलएलपी) के लिए अनुमति नहीं है। एक बात ध्यान रहे, योजना के तहत पात्र यूनिट को केवल एक ही प्लॉट या भूखंड अलॉट किया जाएगा।
अप्लाई करने में प्रोसेसिंग और ब्रॉशर फीस
यीडा की इस प्लॉट स्कीम में अप्लाई करने में आपको प्रोसेसिंग फीस के तौर पर ₹25,000+जीएसटी देने होंगे। अगर आप ब्रॉशर खरीदेंगे तो इसके लिए आपको 5500 रुपये और जीएसटी चुकाना होगा। प्रोसेसिंग फीस को न तो एडजस्ट होगा और न ही रिफंड होगा। YEIDA के ऑनलाइन पोर्टल या RTGS/NEFT के माध्यम से पोर्टल से चालान जनरेट करके जमा किया जाएगा।
अलॉटमेंट लेटर जारी होने के 60 दिनों के भीतर 10% ईएमडी एडजस्ट करने के बाद प्लॉट के कुल प्रीमियम का 40 प्रतिशत बिना ब्याज के भुगतान करना होगा। आवेदक के पास अलॉटमेंट लेटर जारी होने के 90 दिनों के भीतर प्लॉट के कुल प्रीमियम का पूर्ण और अंतिम भुगतान करने का विकल्प होगा।
भुगतान को समझ लें
कुल प्रीमियम का 60% भुगतान चार बराबर छमाही किस्तों में 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किया जाएगा। तय समय पर भुगतान में चूक होने की स्थिति में, चूक की गई राशि पर और चूक की गई अवधि के लिए 10.50% + 3% = 13.50% प्रति वर्ष के साथ लागू जीएसटी के साथ छमाही रूप से एडजस्ट 3% की अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज देय होगा। नियत समय पर देय किस्त जमा करना आवंटी की जिम्मेदारी होगी। अगर जमा करने की आखिरी तारीख बैंक अवकाश है, तो आवंटी को अगले कार्य दिवस पर किस्त जमा करनी होगी और इसे जमा करने की आखिरी तारीख मानी जाएगी। एक बात समझ लें, 10.50% प्रति वर्ष की दर से ब्याज 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जो हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को जी.ओ. संख्या 1567/77-4-20-36एन/20 दिनांक 09 जून 2020 के अनुसार संशोधन के अधीन होगा।
क्या होगा अलॉटमेंट प्रोसेस
एप्लीकेशन की जांच
अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र वेबसाइट www. yamunaexpresswayauthority.com के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाएगा और सभी दस्तावेजों के साथ जमा किए गए आवेदन को समिति द्वारा जांच/मूल्यांकन के उद्देश्य से YEIDA द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। अपूर्ण बोली दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।
प्लॉट की रिजर्व कीमत

प्लॉट्स का आवंटन
अलॉटमेंट के लिए पात्रता तकनीकी और वित्तीय पात्रता मानदंड के आधार पर तय की जाएगी और चुनाव रिजर्व प्राइस से ऊपर बताए गए अधिकतम मूल्य पर आधारित होगा। आरक्षित मूल्य प्रति वर्ग मीटर आरक्षित दर पर आधारित होगा। जो आवेदक आरक्षित मूल्य से ऊपर अधिकतम बोली लगाएगा, उसे सफल घोषित किया जाएगा और प्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक द्वारा आवंटन पत्र जारी किया जाएगा। असफल आवेदकों को ई-बैंकिंग/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से बोली की तारीख से तीन महीने के भीतर बिना ब्याज के जमा की गई पंजीकरण राशि वापस कर दी जाएगी।
ई-नीलामी के लिए पात्र आवेदकों को पोर्टल पर ही ईएमडी का भुगतान करके रजिस्ट्रेशन करना होगा और यूजर-आईडी और पासवर्ड हासिल करना होगा (इसके लिए लिंक YEIDA की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com पर उपलब्ध होगा)।
जरूरी तारीख जान लें
योग्य/अयोग्य बोलीदाता का नाम प्रदर्शित करने की तिथि एवं समय - 15/08/2025 (शाम 05:00 बजे के बाद)
ई-नीलामी की तारीख - 19/08/2025 (सुबह 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक)