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Zomato का बिगड़ा जायका, मिला ₹9.45 करोड़ का जीएसटी नोटिस, जानें अब क्या करेगी कंपनी

फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि कंपनी को जीएसटी रिटर्न और खातों के ऑडिट के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स ऑर्डर प्राप्त हुआ है। कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Jun 30, 2024 18:09 IST, Updated : Jun 30, 2024 18:09 IST
ज़ोमैटो को 2021 में गुरुग्राम के केंद्रीय माल और सेवा कर के अतिरिक्त आयुक्त से टैक्स नोटिस मिला था। - India TV Paisa
Photo:FILE ज़ोमैटो को 2021 में गुरुग्राम के केंद्रीय माल और सेवा कर के अतिरिक्त आयुक्त से टैक्स नोटिस मिला था।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी ज़ोमैटो लिमिटेड को एक झटका लगा है। दरअसल, कंपनी  को कर्नाटक के वाणिज्यिक कर (ऑडिट) के सहायक आयुक्त से ₹9.45 करोड़ का माल और सेवा कर (जीएसटी) मांग नोटिस मिला है। कंपनी ने बीएसई एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। कर्नाटक के टैक्स रेगुलेटर ने ₹5,01,95,462 (₹5.01 करोड़) जीएसटी डिमांड किया है। लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, फाइलिंग के अनुसार, इसे ₹3.93 करोड़ के ब्याज शुल्क और ₹50.19 लाख के जुर्माने के साथ चिह्नित किया जाएगा, जिससे कुल राशि ₹9.45 करोड़ हो जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स ऑर्डर मिला है

खबर के मुताबिक, फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि कंपनी को जीएसटी रिटर्न और खातों के ऑडिट के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स ऑर्डर प्राप्त हुआ है। बता दें, ज़ोमैटो के शेयर शुक्रवार, 28 जून को ₹200.15 पर पिछले बंद की तुलना में 0.10 प्रतिशत बढ़कर ₹200.35 पर बंद हुए। कंपनी ने टैक्स नोटिस के जवाब में कहा कि हमारा मानना ​​है कि हमारे पास गुण-दोष के आधार पर एक मजबूत मामला है। कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।

पहले भी मिला टैक्स नोटिस

यह पहली बार नहीं है जब फूड डिलीवरी कंपनी को टैक्स नोटिस मिला है। ज़ोमैटो को 2021 में गुरुग्राम के केंद्रीय माल और सेवा कर के अतिरिक्त आयुक्त से टैक्स नोटिस मिला था। उस समय की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उस नोटिस में कंपनी से ब्याज और जुर्माना शुल्क सहित ₹11.82 करोड़ का भुगतान करने की मांग की गई थी। कंपनी ने भी टैक्स आदेश के खिलाफ अपील करने का रुख अपनाया।

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