Saturday, April 20, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बाजार
  4. NCDEX ने निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का ऑफर करने वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में सावधान किया

NCDEX ने निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का ऑफर करने वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में सावधान किया

एक्सचेंज के मुताबिक ऐसी सूचना है कि कुछ अनाधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफार्म और वेबसाइट ऊंचे रिटर्न का लालच देकर गैर पंजीकृत प्रोडक्ट में निवेश का ऑफर दे रही हैं।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: September 08, 2021 19:23 IST
एनसीडीईएक्स ने...- India TV Paisa
Photo:NCDEX

एनसीडीईएक्स ने निवेशकों को किया सावधान

नई दिल्ली। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड यानि एनसीडीएक्स ने निवेशकों को कुछ ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफार्म को लेकर सावधान किया है जो ऊंचे रिटर्न का ऑफर कर रहे हैं। एक्सचेंज के मुताबिक उन्हें पता चला है कि कुछ इंटरनेट आधारित गैर पंजीकृत ट्रेडिंग प्लेटफार्म और वेबसाइट्स कुछ खास गैर पंजीकृत डेरीवेटिव प्रोडक्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस और बाइनरी ऑप्शन के जरिये ऊंचे रिटर्न का ऑफर कर रही हैं। एक्सचेंज के मुताबिक ऐसे प्रोडक्ट ऊंचे रिटर्न के झूठे वादों के साथ आम निवेशकों को गैर पंजीकृत संस्थाओं के जरिये ऑफर किये जा रहे हैं। एक्सचेंज के मुताबिक इन वेबसाइटों या प्लेटफॉर्मों द्वारा अत्यधिक उच्च रिटर्न के ऐसे झूठे वादों का शिकार होने वाले ग्राहक और निवेशक अपनी रकम खो सकते हैं। इसलिए, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे गैर पंजीकृत इंटरनेट-आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस (CFDs) / बाइनरी ऑप्शंस जैसे प्रोडक्ट्स में लेनदेन या निवेश से दूरी बना कर रखें।

एनसीडीईएक्स ने निवेशकों को सलाह दी को वो केवल सेबी के द्वारा पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के जरिये ही कोई निवेश या सौदा करें। एक्सचेंज के मुताबिक यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि 

सिर्फ पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के साथ हुए लेनदेन पर ही निवेशक नियामक से मदद मांग सकता है। यानि गैर पंजीकृत प्लेटफॉर्म के जरिये निवेश करने पर निवेशकों की ही पूरी जिम्मेदारी होगी।  इसके साथ ही एक्सचेंज ने निवेशकों और ग्राहकों को सलाह दी कि वो किसी समझौते या फिर रिटर्न की किसी गारंटी पर स्टॉक ब्रोकर को फंड या सिक्योरिटी ट्रांसफर न करें।   

वहीं सलाह दी गयी है कि क्लाइंट या निवेशक सेबी से रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के अतिरिक्त किसी अन्य को ट्रेडिंग के लिये फंड ट्रांसफर न करें। साथ ही निवेशक ऐसे धोखेबाजों के ईमेल और एसएमएस से दूरी बना कर रखें जो गैर पंजीकृत स्कीम और प्रोडक्ट में निवेश या कारोबार के जरिये ऊंचे रिटर्न का लालच देते हों। एक्सचेंज ने सलाह दी कि ग्राहकों और निवेशकों को हमेशा अपना शोध करना चाहिये और सिक्योरिटी और कमोडिटी में निवेश करते वक्त सोच समझ कर फैसला लेना चाहिये। वहीं निवेशकों को सिक्योरिटीज और प्रोडक्ट्स में ऐसे निवेश या लेनदेन से बचना चाहिये जिसकी अनुमति नहीं हो या जो एक्सचेंज के नियमों में न बंधा हो। 

यह भी पढ़ें: सस्ता होगा रेलवे के एसी क्लास में सफर, नये कोच से घटेगा किराया और बढ़ेंगी बर्थ

 

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Market News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement