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IPO डॉक्‍यूमेंट में पूरा खुलासा नहीं करने पर SEBI ने 8 इकाइयों पर लगाया जुर्माना

बाजार नियामक SEBI ने रशिल डेकोर, कॉरपोरेट स्ट्रेटजिक अलायंस और छह अन्य पर अपने IPO दस्तावेजों में पूरी तरह खुलासा नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया है।

Manish Mishra
Published : May 15, 2017 03:49 pm IST, Updated : May 15, 2017 03:49 pm IST
Regulator in Action : IPO डॉक्‍यूमेंट में पूरा खुलासा नहीं करने पर SEBI ने 8 इकाइयों पर लगाया जुर्माना- India TV Paisa
Regulator in Action : IPO डॉक्‍यूमेंट में पूरा खुलासा नहीं करने पर SEBI ने 8 इकाइयों पर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली बाजार नियामक SEBI ने रशिल डेकोर, कॉरपोरेट स्ट्रेटजिक अलायंज और छह अन्य पर अपने IPO दस्तावेजों में पूरी तरह खुलासा नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया है। SEBI ने रशिल डेकोर और IPO दस्तावेजों के हस्ताक्षरकर्ताओं – विपुल वोरा, घनश्याम अंबालाल ठक्कर, कृपेश घनश्यामभाई ठक्कर, हर्षदभाई नवनीतलाल दोषी, शंकर प्रसाद भगत एवं हसमुख कानुभाई मोदी पर सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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इन लोगों ने रशिल डेकोर के 40 करोड़ रुपए के IPO दस्तावेज सौंपने के बाद बिना प्रतिभूति आवंटित किए 5.94 करोड़ रुपए का बिना गारंटी ऋण हासिल किया। ये ऋण IPO से महज कुछ समय ही पहले लिया गया और शेयर जारी होने के तत्काल बाद चुका दिया गया।

उन्होंने वित्तीय देनदारियां नहीं बताई, साथ ही यह भी नहीं बताया कि ये देनदारियां IPO से प्राप्त धन से चुकाई जाएंगी। सेबी ने 12 मई के अपने आदेश में कहा, यह महत्वपूर्ण है कि ऐसा लोन IPO का 14.54 फीसदी था। लेकिन सार्वजनिक इश्तहार के माध्यम से उसके बारे में खुलासा नहीं किया गया और न ही 7 जुलाई, 2011 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में सौंपे गये दस्तावेज में उसके बारे में बताया गया।

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SEBI ने आईपीओ से जुड़ी चीजें संभालने वाले मर्चेंट बैंकर कॉरपोरेट स्ट्रेटजिक अलायंज पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया क्योंकि वह यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि दस्तावेज में उपयुक्त, सही और सभी प्रासंगिक खुलासे हो।

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