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NSE ने शेयर बाजार निवेशकों के लिए जारी की चेतावनी, सोच से भी ज्यादा भारी पड़ सकती है लापरवाही

 Written By: Sunil Chaurasia
 Published : Sep 12, 2024 11:56 pm IST,  Updated : Sep 12, 2024 11:56 pm IST

NSE ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा, ‘‘हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि लाजार्ड एसेट मैनेजमेंट इंडिया नाम की कोई भी यूनिट सेबी के साथ स्टॉक ब्रोकर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। वॉट्सऐप ग्रुप में दिखाया जा रहा फर्जी सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूरी तरह से मनगढ़ंत और अवैध है।’’

NSE ने निवेशकों के लिए जारी की चेतावनी- India TV Hindi
NSE ने निवेशकों के लिए जारी की चेतावनी Image Source : REUTERS

भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख एक्सचेंज NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) ने गुरुवार को निवेशकों के लिए एक चेतावनी जारी की। एनएसई ने शेयर बाजार निवेशकों को लाजार्ड एसेट मैनेजमेंट इंडिया (Lazzard Asset Management India) नाम के एक यूनिट द्वारा की गई धोखाधड़ी की गतिविधियों के प्रति आगाह किया है। एनएसई को‘‘JO HAMBRO’’ नाम के एक वॉट्सऐप ग्रुप के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद एक्सचेंज ने शेयर बाजार निवेशकों के लिए ये चेतावनी जारी की है।

लाजार्ड एसेट मैनेजमेंट इंडिया नाम की यूनिट ने इस्तेमाल किया फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

जो हैम्ब्रो नाम के इस वॉट्सऐप ग्रुप पर शेयर बाजार निवेशकों को बाजार बंद होने के बाद सस्ते दामों पर शेयर खरीदने की पेशकश के साथ लुभाता है। इस वॉट्सऐप ग्रुप ने कथित तौर पर ‘‘सीट ट्रेडिंग अकाउंट’’ की आड़ में खुदरा निवेशकों से पैसे इकट्ठा किए हैं। एक्सचेंज ने कहा कि इस ग्रुप में लाजार्ड एसेट मैनेजमेंट इंडिया नाम की यूनिट फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर खुद को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के रूप में गलत तरीके से पेश कर रही है। 

वॉट्सऐप ग्रुप में दिखाया जा रहा फर्जी सर्टिफिकेट पूरी तरह से अवैध

NSE ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा, ‘‘हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि लाजार्ड एसेट मैनेजमेंट इंडिया नाम की कोई भी यूनिट सेबी के साथ स्टॉक ब्रोकर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। वॉट्सऐप ग्रुप में दिखाया जा रहा फर्जी सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूरी तरह से मनगढ़ंत और अवैध है।’’

फंड ट्रांसफर करने से पहले वित्तीय संस्था को वेरिफाई करने की सलाह

शेयर बाजार एक्सचेंज एनएसई ने निवेशकों को सावधान किया है और उन्हें सलाह दी है कि वे किसी भी तरह से ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के साथ किसी भी तरह का लेन-देन न करें। इसके साथ ही, सेबी ने निवेशकों से किसी भी लेन-देन में शामिल होने या फंड ट्रांसफर करने से पहले किसी भी वित्तीय संस्था की साख और नियामकीय स्थिति को वेरिफाई करने की सलाह दी है। 

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