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SEBI ने निवेशकों के लिए जारी की चेतावनी, आपने भी की ये गलती तो पैसा डूबने में नहीं लगेगा समय

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Jun 17, 2026 06:04 pm IST,  Updated : Jun 17, 2026 06:27 pm IST

सेबी ने अपने बयान में दिसंबर, 2024 और अगस्त, 2016 में जारी अपनी पुरानी चेतावनियों को दोहराते हुए कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर लेनदेन करना या संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित नहीं है।

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सेबी ने निवेशकों के लिए जारी की चेतावनी Image Source : FREEPIK

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेयर बाजार निवेशकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आपके पैसे डूबने से बचा सकती है। सेबी ने बुधवार को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट के जरिए नॉन-लिस्टेड पब्लिक शेयरहोल्डिंग वाली कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री को लेकर निवेशकों के लिए चेतावनी जारी की है। सेबी ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म न तो मान्यता प्राप्त हैं और न ही नियामक के अधीन आते हैं। 

नॉन-लिस्टेड पब्लिक शेयरहोल्डिंग वाली कंपनियों में निवेश करने में बहुत ज्यादा रिस्क

बाजार नियामक सेबी ने बताया कि उसे कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी मिली है जो नॉन-लिस्टेड पब्लिक शेयरहोल्डिंग वाली कंपनियों की सिक्यॉरिटीज में ट्रांजैक्शन की सुविधा दे रहे हैं और इससे निवेशकों को बड़ा जोखिम हो सकता है। सेबी ने बयान में दिसंबर, 2024 और अगस्त, 2016 में जारी अपनी पुरानी चेतावनियों को दोहराते हुए कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर लेनदेन करना या संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित नहीं है। 

सेबी द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स

मार्केट रेगुलेटर ने ये भी बताया कि उसने पहले भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, फैंटेसी गेम्स और नॉन-लिस्टेड डेट सिक्यॉरिटीज से जुड़े प्लेटफॉर्म्स को लेकर आगाह किया है। सेबी ने कहा, '' निवेशकों को एक बार फिर आगाह किया जाता है कि वे ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर लेनदेन या 'ट्रेडिंग' न करें और न ही अपनी निजी जानकारी साझा करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स सेबी द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त नहीं हैं।'' 

मान्यता प्राप्त शेयर बाजार ही सिक्यॉरिटीज में फंड जुटाने और ट्रेडिंग के लिए अधिकृत

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने स्पष्ट किया कि सिर्फ मान्यता प्राप्त शेयर बाजार ही सिक्यॉरिटीज में फंड जुटाने और ट्रेडिंग के लिए अधिकृत हैं। इनकी लिस्ट सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सेबी ने ये भी कहा कि ऐसे अनधिकृत मंच पर निवेश करने वाले निवेशकों को औपचारिक बाजार की सुरक्षा सुविधाएं नहीं मिलतीं। इनमें सेबी और शेयर बाजारों के तहत निवेशक सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र और ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली शामिल हैं। सेबी ने निवेशकों से अपील की कि वे किसी भी निवेश से पहले मंच की वैधता की जांच अवश्य करें। 

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