Wednesday, May 01, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. फायदे की खबर
  4. ई-फाइलिंग के लिए सभी ITR फॉर्म वेबसाइट पर हुए उपलब्‍ध, रिटर्न फाइल करने से पहले करें ये तैयारी

ई-फाइलिंग के लिए सभी ITR फॉर्म वेबसाइट पर हुए उपलब्‍ध, रिटर्न फाइल करने से पहले करें ये तैयारी

आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) की ई-फाइलिंग के लिए सभी फॉर्म अपनी वेबसाइट पर उपलब्‍ध करवा दिए हैं।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Published on: May 04, 2017 19:18 IST
ई-फाइलिंग के लिए सभी ITR फॉर्म वेबसाइट पर हुए उपलब्‍ध, रिटर्न फाइल करने से पहले करें ये तैयारी- India TV Paisa
ई-फाइलिंग के लिए सभी ITR फॉर्म वेबसाइट पर हुए उपलब्‍ध, रिटर्न फाइल करने से पहले करें ये तैयारी

नई दिल्‍ली। आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) की ई-फाइलिंग के लिए सभी फॉर्म अपनी वेबसाइट पर उपलब्‍ध करवा दिए हैं। विभाग ने गुरुवार से सभी श्रेणियों के लिए ई-फाइलिंग सुविधा को भी चालू कर दिया है।

आयकर विभाग के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने बताया कि आकलन वर्ष 2017-18 के लिए सभी आईटीआर फॉर्म विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling. gov.in पर उपलब्‍ध हैं। आयकर रिटर्न की वेबसाइट के जरिये ई-फाइलिंग की जा सकती है।

रिटर्न फाइल करने से पहले करें ये तैयारी

पावती को नहीं भेजना होगा बेंगलुरु

आईटीआर का ई-सत्यापन आधार नंबर के जरिये किया जा सकता है। इसमें सभी औपचारिकताएं कम्‍प्‍यूटर पर क्लिक के जरिये पूरी की जा सकती हैं। आईटीआर-वी (ई-रिटर्न जमा करने की पावती) को बेंगलुरु में सेंट्रल प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) पर डाक के जरिये भेजने की जरूरत नहीं होगी। अधिकारी ने बताया कि इस वित्त वर्ष में आधार के जरिये पहले ही 2,59,831 आईटीआर का ई-सत्यापन किया जा चुका है।   यह भी पढ़ें: Paytm के जरिये क्रेडिट कार्ड से पैसा बैंक एकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले पढ़ें ये खबर, वसूला जा रहा है 2% चार्ज

आधार बताना है अनिवार्य

सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 में करदाताओं के लिए आईटीआर जमा कराते समय आधार या आधार आवेदन के नामांकन के आईडी का ब्योरा देने को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा एक जुलाई, 2017 से स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन करने के लिए भी आधार अनिवार्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2017-18 के लिए 31 मार्च को सभी सात आईटीआर पेश कर दिए थे। इसमें एक पन्ने का सरलीकृत आईटीआर-एक (सहज) भी शामिल है, जो वेतनभोगी वर्ग और उन लोगों के लिए है, जिनकी एक घर और ब्याज से कुल आमदनी 50 लाख रुपए तक है।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। My Profit News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement