नई दिल्ली। आधार को पैन से लिंक करने के लिए सरकार अंतिम समयसीमा में लगातार राहत दे रही हैं। हालांकि इस बार भी आपने पैन नंबर और आधार को लिंक नहीं किया तो ये गलती आपको महंगी पड़ सकती है। दरअसल लगातार राहत देने के बाद अब सरकार सख्ती का मन बना चुकी है, इसके तहत समयसीमा खत्म होने के साथ पैन आधार लिंक न करने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी है।
क्या है सरकार का प्रस्ताव
सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई शख्स अंतिम तारीख तक पैन और आधार को लिंक नहीं करता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस समयसीमा को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसकी जगह अब नियम का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
क्यों जरूरी है आधार-पैन की लिंकिंग
सरकार कई वजहों से आधार और पैन नंबर के आपस में लिंक करने पर जोर दे रही है। लिंकिंग की मदद से जालसाजों पर लगाम लगाई जा सकेगी। आयकर विभाग को खर्च और ट्रांजेक्शन से जुड़ी ज्यादा जानकारियां मिल सकेंगी। इसके साथ ही सरकार डूप्लिकेट पैन नंबर पर भी लगाम लगा सकेगी।
कैसे करें आधार और पैन को लिंक
सबसे पहले इनकमटैक्स विभाग की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं। इसके बाद आपको बायीं ओर Link Aadhar का विकल्प दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा जहां लिंक आधार का विकल्प होगा।
इसी पेज पर आपको सबसे ऊपर Click Here का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका पैन नंबर और आधार नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद आपको View Link Aadhar Status बटन पे क्लिक करना है।
इसके बाद यदि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो गया होगा तो “Your pan is linked to aadhar number XXXXXXXX134” का मैसेज हरे टिक के साथ मिलेगा। इस तरह आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ है या नहीं।