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अपने PAN को आधार के साथ ऐसे जोड़े, आयकर विभाग ने शुरू की नई ई-फैसेलिटी

 Edited By: Ankit Tyagi
 Published : May 11, 2017 02:30 pm IST,  Updated : May 11, 2018 05:10 pm IST

आयकर विभाग ने PAN के साथ आधार को लिंक करने की नई ई-फैसेलिटी शुरू की है। ई-फाइलिंग वेबसाइट पर होम पेज पर नया लिंक https://incometaxindiaefiling.gov.in है।

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने PAN के साथ आधार को लिंक करने की नई ई-फैसेलिटी शुरू की है। इसके लिए विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट पर होम पेज पर नया लिंक https://incometaxindiaefiling.gov.inदिया है। लिहाजा अब किसी भी इनडिविजुअल को दोनों यूनिक आइडेंटिटीज को आपस में लिंक करना आसान हो जाएगा।

ये हैं आधार और PAN को आपस में लिंक करने का तरीका

  • इसके लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए इस लिंक को क्लिक करना होगा।
  • नया पेज खुलने के बाद इसमें अपने आधार नंबर और पैन नंबर के साथ आधार कार्ड के हिसाब से अपने नाम की डिटेल देनी होगी।
  • इन सबके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस डिटेल का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
  • सब सही मिलता है तो आधार और पैन कार्ड का लिंक कंफर्म कर दिया जाएगा।यह भी पढ़ें: अब PAN कार्ड की स्कैन्‍ड कॉपी और OTP के जरिए हुई पैन नंबर को आधार से जोड़ने की व्यवस्था

नाम में गलती होने पर आधार ओटीपी जरूरी

  • अगर आधार कार्ड में लिखे गए नाम में किसी तरह की गलती है तो इसके लिए आधार ओटीपी(वन टाइम पासवर्ड)जरूरी होगा।यह भी पढ़े: अब एक दिन में मिलेगा PAN और TAN नंबर, बिजनेस को आसान बनाने के लिए CBDT ने उठाया कदम

क्या है नया प्रावधान

अगर नहीं किया लिंक तो होंगी ये परेशानी

फार्म 60 को भरे बिना आप संपत्ति खरीद या बेच नहीं पाएंगे। साथ ही कार खरीदने, बैंक या डीमेट अकाउंट खुलवाने, म्यूचुअल फंड खरीदने, 50 हजार रुपए से अधिक के बॉन्ड या डिबेंचर्स खरीदने, 50 हजार रुपए से अधिक का लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे।

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