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कलर ब्लाइंड लोगों को भी मिल सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने जारी की अधिसूचना

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jun 26, 2020 04:42 pm IST,  Updated : Jun 26, 2020 07:26 pm IST

सरकार ने फॉर्म 1 और 1A में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया

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DL for colour blind Image Source : GOOGLE

नई दिल्ली। दिव्यांगजनों को आने जाने में सहूलियत देने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने आज कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित लोगों को ड्राइविंग लाइनेंस पाने में राहत देते हुए नियमों में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने फ़ॉर्म 1 और 1 A में ये बदलाव किए हैं जिसकी मदद से हल्की और मध्यम कलर ब्लाइंडनेस पर भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस बारे में एडवायजरी पहले ही जारी की जा चुकी है।

दरअसल सरकार को पहले से ही इस बारे लोगों की तरफ से सुझाव मिल रहे थे, मंत्रालय को जानकारी मिली थी कि फॉर्म 1 यानि फिजिकल फिटनेस और फॉर्म 1 ए यानि मेडिकल सर्टिफिकेट की शर्तों की वजह से कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पा रहे थे। इस पर मंत्रालय ने पूरा मामला मेडिकल एक्सपर्ट के सामने रख कर उनसे राय मांगी थी। एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया कि हल्की और मध्यम कलर ब्लाइंडनेस पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है। हालांकि गंभीर मामलों में लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में कई औऱ जगह इसी आधार पर कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इसी आधार पर सरकार ने गंभीर मामलों को छोड़कर बाकी कलर ब्लाइंडनेस के मामलों में लाइसेंस जारी करने को अनुमति दे दी है।

कलर ब्लाइंडनेस में कोई व्यक्ति 2 अलग अलग रंगों में अंतर नहीं पहचान सकता। इस रोग में शख्स रंगों को सामान्य रूप में नहीं देख पाता। यातायात के चिन्हों में रंगों का विशेष महत्व है, रंग न समझ पाने की वजह से दुर्घटना की संभावना हो सकती है। हालांकि अब माना जाता है कि हल्की और मध्यम स्थिति में लोग जरूरी रंगों में अंतर कर सकते हैं और यातायात के चिन्हों को समझ सकते हैं।

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