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मंत्रालय ने कई चेतावनी जारी की, मोटरसाइकिल, कार चालकों के लिए ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी खबर!

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : May 29, 2021 07:02 pm IST,  Updated : May 29, 2021 07:02 pm IST

अगर आप ऐसा नहीं करते है तो आपको भारी ट्रैफिक चालान देना पड़ सकता है। आपकी जान पर भी बन सकती है। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का पालन और इस चेतावनी को नजरअंदाज ना करें।

मंत्रालय ने कई चेतावनी जारी की, मोटरसाइकिल, कार चालकों के लिए ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी खबर!- India TV Hindi
मंत्रालय ने कई चेतावनी जारी की, मोटरसाइकिल, कार चालकों के लिए ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी खबर!

नई दिल्ली: ट्रैफिक चालान लेकर आपके लिए चेतावनी जारी की गई है। वाहन चालकों के लिए इस समय चालान को लेकर बड़ी खबर है। अगर आप अपना ट्रैफिक चालान नहीं कटवाना चाहते है तो परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई चेतावनी को नजरअंदाज ना करें। दरअसल मंत्रालय ने कार मोटरसाईकिल, स्कूटर वाहन चालकों सहित सभी के लिए यह चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, सड़क धीरें पार करें, कार चलाते समय हमेशा सीट बेंल्ट पहने, फोन को हमेशा साइलेट मोड पर रखें, रास्ते पर हमेशा पेनी नजर बनाएं रखें और सेंसेब्ल होकर ही वाहन चलाएं।

अगर आप ऐसा नहीं करते है तो आपको भारी ट्रैफिक चालान देना पड़ सकता है। आपकी जान पर भी बन सकती है। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का पालन और इस चेतावनी को नजरअंदाज ना करें।

मंत्रालय ने कई चेतावनी जारी की, मोटरसाइकिल, कार चालकों के लिए ट्र्रैफिक चालान को लेकर बड़ी खबर!
Image Source : ROAD TRANSPORT MINISTRYमंत्रालय ने कई चेतावनी जारी की, मोटरसाइकिल, कार चालकों के लिए ट्र्रैफिक चालान को लेकर बड़ी खबर!

ट्रैफिन चालान से बचने का तरीका

ट्विटर पर लगातार ऐसे संदेशों की भरमार रहती है जिसमें कार या बाइक के मालिक इस बात की शिकायत करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने उनका गलत चालान काट दिया है। दिल्ली पुलिस को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने शिकायत मिलने पर ई-चालान को वेरिफाई करने की प्रक्रिया शुरू की है। जिसमें वाहन चालकों की शिकायत को हल निकाला जा सके।
 
किस तरह की  शिकायतें आ रही हैं सामने
  1. गलत ई-चालान में के मामले में 3 तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं-
  2. पहली शिकायतें ऐसी हैं जिसमें वाहन चालकों ने चालान की रकम भर दी लेकिन उन्हें फिर से चालान भेज दिया गया। इसमें जानकारी से अपडेट होने से जुडी शिकायत होती है 
  3. दूसरी शिकायतों में वाहन चालकों ने दावा किया कि उनका वाहन उस जगह पर मौजूद ही नहीं था जहां के लिये चालान काटा गया, यानी इसमें पूरे चालान पर ही सवाल खड़े किये जातें हैं।
  4. तीसरी शिकायतों में वाहन मालिक अपनी गलती के लिये किसी और वजह या फिर गलती न होने की बात करते हैं। हालांकि वो ये मानते हैं कि वो इस जगह पर मौजूद थे, इसमें एक्शन पर सवाल खड़े किये जाते हैं।  
कैसे भेजे जाते हैं ई-चालान
 
पुलिस ऑटोमैटिक कैमरा-आधारित सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिससे सिस्टम नंबर प्लेट स्कैन कर सिस्टम में दी गयी सूचना के आधार पर वाहन मालिक को चालान भेज देता है। अगर वाहन चालक अपनी गलती मानता है तो दिये गये वक्त में ऑनलाइन जुर्माना भर सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति में जहां वाहन चालक को लगता है कि चालान गलत कटा है वो ऑनलाइन इसे चुनौती दे सकता है।
 
कैसे करें गलत ई-चालान की शिकायत
  • लोगों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लोगों से कहा है कि वो ऐसी शिकायतें उन्हें मेल कर सकते हैं।
  • ये मेल उन्हें tinbt-dtp@nic.in or info@delhitrafficpolice.nic.in. पर किये जा सकते हैं। शिकायत मिलने पर इसकी जांच होगी जिसके बाद चालान को बनाये रखने या उसे रद्द करने का फैसला होगा।
  • इसके साथ ही चालान पाने वाले वर्चुअली भी चालान को चुनौती दे सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के सेक्शन 208 के मुताबिक नियम तोड़ने वालों को मोबाइल फोन पर समन भेजा जायेगा जिसमें उसे दो विकल्प मिलेंगे। जिससे वो या तो जुर्माना भरने का विकल्प चुन सकता सकता है या फिर इसे चुनौती दे सकता है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चालान की लिस्ट

यातायात के नियम का उल्लंघन

पुराना चालान / जुर्माना

नया चालान / जुर्माना

सामान्य

100 रूपये

500 रूपये

सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम

100 रूपये

500 रूपये

यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना

500 रूपये

2,000 रूपये

बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना

1,000 रूपये

5,000 रूपये

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना

500 रूपये

5,000 रूपये

योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना

500 रूपये

10,000 रूपये

सामान्य से अधिक वाहन पर

कुछ नहीं

5,000 रूपये

अधिक गति होने पर

400 रूपये

1,000 रूपये

खतरनाक ड्राइविंग होने पर

1,000 रूपये

5,000 रूपये तक

शराब पी कर गाड़ी चलाने पर

2,000 रूपये

10,000 रूपये

तेजी / रेसिंग करने पर

500 रूपये

5,000 रूपये

बिना परमिट के वाहन चलाने पर

5,000 रूपये तक

10,000 रूपये तक

एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)

कुछ नहीं

25,000 से 1 लाख रूपये तक

ओवरलोडिंग होने पर

2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये

20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये

यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री

सीट बेल्ट न लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये

2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर

100 रूपये

2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

हेल्मेट्स नहीं लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये

बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर

1,000 रूपये

2,000 रूपये

किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर

कुछ नहीं

1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.

 

2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये.

3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.

4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा.

दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर

कुछ नहीं

ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन

यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध

कुछ नहीं

संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना

 
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