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नहीं किया आपने March Closing से पहले ये 5 जरूरी काम, तो फाइन के साथ बढ़ सकती है परेशानी

अगर आप इनकम टैक्स पर जुर्माने और पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने से बचना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले जरूर कर लें ये 5 काम

Edited By: India TV Paisa Desk
Published : Feb 20, 2023 14:21 IST, Updated : Feb 20, 2023 14:21 IST
5 big financial tasks you must complete before march closing 31 March 2023- India TV Paisa
Photo:CANVA मार्च क्लोजिंग से पहले जरूर काम

March closing: मार्च क्लोजिंग के साथ ही नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तय समयसीमा खत्म होने को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि मार्च क्लोजिंग से पहले कौन से पांच काम जरूर निपटा लेने चाहिए। ऐसा करके आप आईटीआर पर जुर्माने या लेट फीस जैसे झंझटों से बच सकते हैं।

1. रिवाइज्ड आईटीआर

अक्सर आईटीआर भरते समय कुछ जानकारी अधूरी रह जाती है या फिर वो गलत फाइल हो जाता है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड आईटीआर भरने की सुविधा मिलती है। टैक्सपेयर्स को इसे मार्च क्लोजिंग से पहले भर देना चाहिए।

2. पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक

हमें मार्च क्लोजिंग से पहले ही अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर देने चाहिए। ऐसा कर हम सरकार की नजर में ईमानदार ग्राहक बनते हैं। ये दोनों दस्तावेज बैंक अकाउंट से लिंक न होने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है। आप पर 10 हजार रुपये की पैनल्टी भी लग सकती है।

3. फॉर्म 12बी

यदि किसी नौकरीपेशा शख्स ने साल के मध्य में कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वॉइन की है तो उन्हें फॉर्म 12बी भरना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के मिड में नौकरी बदली है तो अपनी इनकम की जानकारी देने के लिए फॉर्म 12बी जरूर भरें। आपका नया ऑर्गेनाइजेशन 31 मार्च से पहले फॉर्म 12बी में दिए गए विवरण के आधार पर सटीक टीडीएस काट सकेगा।

4. विवाद से विश्वास योजना

इनकम टैक्स विभाग 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत डायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवादों को सुलझाने की कोशिश की जाती है। वैसे तो इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। लेकिन टैक्सपेयर्स को इसे 31 मार्च से पहले ही भर देना चाहिए।

5. टैक्स सेविंग निवेश

सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण टैक्स सेविंग निवेश 80सी के दायरे में आते हैं, जिस पर उन्हें पूरे डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इसके लिए टैक्सेपयर्स को अपने द्वारा किए गए निवेश के बारे में बताना होता है। आमतौर पर इस सबमिट करने की आखिरी तिथि 31 मार्च ही होती है।

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