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Deadline: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम; वरना नए साल पर पड़ेगा पछताना

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Dec 29, 2021 07:15 pm IST,  Updated : Dec 29, 2021 07:15 pm IST

आइए जानते हैं ऐसे ही 5 कामों के बारे में, जिनके लिए 31 दिसंबर 2021 आखिरी तारीख है।

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Deadline: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम; वरना नए साल पर पड़ेगा पछताना Image Source : AP

Highlights

  • तारीख बढ़ने के बाद 31 दिसंबर ITR की डेड लाइन फिक्स
  • जीवन प्रमाणपत्र की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 है
  • केवाईसी दस्तावेज जमा नहीं किए तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है

31st December Deadline: 2021 का साल खत्म होने में बस कुछ दिन ही बचे हैं। हर कोई उत्साह के साथ नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कई बार हम इस उत्साह में कुछ ऐसे जरूरी काम भूल जाते हैं, जिनका खामियाजा हमें पूरे साल भुगतना पड़ता है। ऐसे में हम याद दिलाना चाहते हैं कि इस साल 31 दिसंबर को कुछ जरूरी काम हैं जिन्हें आपको साल खत्म हेाने से पहले निपटा लेना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 कामों के बारे में, जिनके लिए 31 दिसंबर 2021 आखिरी तारीख है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 

यदि आप नौकरीपेशा हैं तो आपको अपनी आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है। इस साल तारीख बढ़ने के बाद 31 दिसंबर इसकी डेड लाइन फिक्स की गई है। इस डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको 10000 रुपये तक पेनल्टी भरनी पड़ेगी। बता दें कि अब तक 5 लाख से कम लोगों ने आईटीआर फाइल किया है, जबकि पिछले साल यह संख्या 5.95 लाख थी। 

​डीमैट की KYC

SEBI ने सभी डीमैट और ट्रेडिंग खातों की KYC कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है। इससे पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर 2021 थी। सेबी ने अप्रैल 2021 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एक मौजूदा डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट में KYC के तहत नाम, पता, PAN, वैलिड मोबाइल नंबर, इनकम रेंज, सही ईमेल आईडी अपडेट करनी है।

​जीवन प्रमाण पत्र 

पेंशन भोगियों को हर साल स्वयं के जीवित होने का प्रमाण देना होता है। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर आपको अगले साल पेंशन अदा की जाती है। इस साल कोरोना की वजह से जीवन प्रमाणपत्र की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई थी। हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सामान्य डेडलाइन 30 नवंबर होती है। लाइफ सर्टिफिकेट उस बैंक, डाकघर या अन्य वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां पेंशन आती है।

आधार को UAN से जोड़ना

कोविड महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव के कारण, श्रम मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी राज्यों और कुछ प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य UAN-आधार लिंकिंग के लिए 31 दिसंबर 2021 तक का वक्त दिया था। बता दें कि EPFO मेंबर्स के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ईपीएफओ ने यूएएन को आधार से जोड़ने का निर्णय लिया था।

​बैंक खातों की KYC

यदि आपने 31 दिसंबर तक बैंक में केवाईसी दस्तावेज जमा नहीं किए तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। वे ग्राहक, जिन्होंने अपने KYC Documents को वित्तीय संस्थानों के साथ अपडेट नहीं किया है, उनके खाते नए साल में फ्रीज हो सकते हैं। इसकी वजह है कि अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों का पालन नहीं करने वाले ग्राहकों के खिलाफ बैंकों द्वारा कार्रवाई पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रोक 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो जाएगी।

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